February 17, 2026
बारात में नाचने को लेकर विवाद, चाकू से जानलेवा हमला

बारात में नाचने को लेकर विवाद, चाकू से जानलेवा हमला

Feb 16, 2026

दो और आरोपी गिरफ्तार, एक नाबालिग भी शामिल
जांजगीर-चांपा। जिले के सारागांव थाना क्षेत्र में बारात के दौरान नाचने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। चाकू से जानलेवा हमले के इस मामले में पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 20 वर्षीय सोमवीर उर्फ सुमबीर यादव और एक विधि से संघर्षरत नाबालिग शामिल हैं।

बारात समारोह में बढ़ा विवाद
पुलिस के अनुसार, घटना 10 फरवरी की शाम ग्राम अफरीद में आयोजित एक बारात समारोह के दौरान हुई। पीड़ित गौरव बरेठ अपने दोस्तों के साथ समारोह में शामिल होने पहुंचा था। इसी दौरान ग्राम बोरसी से आए कुछ बारातियों के साथ नाचने को लेकर कहासुनी हो गई।

शुरुआत में मामूली लग रहा विवाद देखते ही देखते उग्र हो गया और दोनों पक्षों के बीच झड़प शुरू हो गई।

चाकू से हमला, दो युवक गंभीर
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने गौरव बरेठ और उसके साथी सागर बरेठ पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए।

मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल दोनों को उपचार के लिए बिलासपुर के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है।

एसपी के निर्देश पर विशेष टीम गठित
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडेय (आईपीएस) के निर्देश पर विशेष टीम गठित कर जांच तेज की गई। पुलिस टीम ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए और वैज्ञानिक तरीके से विवेचना शुरू की।

घायल गौरव बरेठ का बयान बिलासपुर के अस्पताल में कार्यपालिक दंडाधिकारी के समक्ष दर्ज किया गया, जिससे मामले में महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए।

पहले दो आरोपी हो चुके थे गिरफ्तार
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पहले ही अमर यादव और अमीर यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया था। घटना के बाद से फरार चल रहे सोमवीर उर्फ सुमबीर यादव और एक नाबालिग की तलाश जारी थी।

हाल ही में आरोपियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सारागांव थाना पुलिस ने दबिश देकर दोनों को पकड़ लिया। पूछताछ में दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली।

बीएनएस की धाराओं में मामला दर्ज
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 109(1), 191(2), 191(3), 296 और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों के अनुसार, प्रकरण में अन्य संभावित आरोपियों और साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है।

 

 

 

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