
बैंक धोखाधड़ी मामले में बड़ी सजा: CBI कोर्ट का कड़ा फैसला
5.75 करोड़ रुपये के घोटाले में निजी कंपनी और उसके निदेशक दोषी करार
नई दिल्ली। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने 5.75 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में एक निजी कंपनी और उसके निदेशकों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह मामला बैंक से धोखाधड़ी कर ऋण राशि का दुरुपयोग करने से जुड़ा हुआ था।

फर्जी दस्तावेजों के जरिए लिया गया था ऋण
अदालत में CBI द्वारा पेश साक्ष्यों के अनुसार, आरोपी कंपनी और उसके निदेशकों ने बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए फर्जी व भ्रामक दस्तावेज प्रस्तुत किए। ऋण स्वीकृत होने के बाद राशि का उपयोग निर्धारित उद्देश्य के बजाय अन्य कार्यों में किया गया, जिससे बैंक को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ।

CBI की जांच में हुआ बड़े घोटाले का खुलासा
CBI जांच में सामने आया कि आरोपियों ने आपराधिक साजिश के तहत बैंक अधिकारियों को गुमराह किया और करीब 5.75 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी को अंजाम दिया। जांच पूरी होने के बाद CBI ने आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसके आधार पर अदालत में सुनवाई चली।
कड़ी सजा और जुर्माना लगाया गया
लंबी सुनवाई के बाद CBI कोर्ट ने कंपनी और उसके निदेशकों को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए कारावास की सजा और आर्थिक दंड से दंडित किया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि बैंकिंग व्यवस्था में विश्वास बनाए रखने के लिए ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है।
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