
Balrampur: मृत सांड के मांस काटने के आरोप में दो गिरफ्तार
शंकरगढ़ पुलिस ने की कार्रवाई छत्तीसगढ़ पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज
बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ पुलिस ने मृत सांड का मांस काटने और ले जाने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ पशु संरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 5 और 10 के तहत की गई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में खरकोना निवासी रुकवा पहाड़ी कोरवा और टिकनी निवासी कैलाश दिवाकर शामिल हैं।

मामले की शुरुआत: आंमगांव से मिली शिकायत
यह मामला 9 अक्टूबर 2025 को सामने आया जब आंमगांव निवासी आशीष कुमार गुप्ता ने शंकरगढ़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की। उन्होंने बताया कि जामडी गांव के एक सांड की मृत्यु हो गई थी जिसे दफनाने के लिए आंमगांव नहर के पास ले जाया गया था। वहां खरकोना निवासी रुकवा कोरवा और टिकनी निवासी कैलाश दिवाकर ने दो-तीन अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर मृत सांड का मांस काटा और उसे अपने घरों में ले जाकर बांटा।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
शिकायत मिलने के बाद शंकरगढ़ पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया। पुलिस ने छत्तीसगढ़ पशु संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस घटना ने स्थानीय क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है और पुलिस अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश में भी जुट गई है।
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