
बालोद: बिंदेश्वरी पार्क में बिजली चोरी के आरोप में कार्रवाई, पार्क सील
थ्री-फेस हुकिंग से बिजली चोरी का खुलासा, जांच शुरू
बालोद, 07 अगस्त 2025: बालोद जिले के डौंडीलोहारा ब्लॉक के ग्राम भरदाट स्थित बिंदेश्वरी पार्क को बिजली चोरी के आरोप में राजस्व, विद्युत विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने सील कर दिया है। यह पार्क छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की स्वर्गीय माता बिंदेश्वरी बघेल के नाम पर स्थापित किया गया था।

जानकारी के अनुसार, पार्क में संचालित कैंटीन और अन्य गतिविधियों के लिए अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था। स्थानीय लोगों की शिकायत पर विद्युत विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। मौके पर जांच के दौरान पाया गया कि थ्री-फेस बिजली सप्लाई के लिए डायरेक्ट हुकिंग के जरिए बिजली चोरी की जा रही थी।
अधिकारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पार्क को सील कर दिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। विद्युत विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बिजली चोरी के इस मामले में दोषियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
बिजली चोरी के कानून और सजा
भारत में बिजली चोरी को भारतीय विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 और 138 के तहत गंभीर अपराध माना जाता है। धारा 135 बिजली चोरी और धारा 138 मीटर के साथ छेड़छाड़ से संबंधित मामलों को कवर करती है। बिजली चोरी के सामान्य तरीकों में मीटर बायपास करना, अवैध हुकिंग, या बिना अनुमति बिजली का उपयोग शामिल है।
पहली बार अपराध: पहली बार बिजली चोरी पकड़े जाने पर चोरी की गई बिजली की कीमत का 6 गुना तक जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है।
दूसरी बार या बार-बार अपराध: सजा और सख्त हो सकती है, जिसमें 2 से 5 साल की जेल और भारी जुर्माना शामिल है।
कमर्शियल उपयोग: यदि बिजली चोरी का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों (जैसे कैंटीन) के लिए किया गया है, तो जुर्माना और सजा अधिक कठोर हो सकती है।
भारतीय न्याय संहिता (BNS): धारा 303 के तहत बिजली चोरी को सामान्य चोरी के समान माना जा सकता है, जिसमें 3 साल तक की जेल और जुर्माना शामिल है।
बिजली चोरी एक गैर-जमानती अपराध है, और दोषी को तुरंत कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। यदि कोई व्यक्ति झूठा फंसाया गया मानता है, तो वह तुरंत किसी वकील से संपर्क कर जमानत के लिए याचिका दायर कर सकता है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि पार्क में लंबे समय से अनियमितताएं चल रही थीं,
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