
नगर्दा क्षेत्र में नाबालिग से दुष्कर्म: फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की सज़ा सुनाई
अक्टूबर 2024 में दर्ज हुआ था मामला
नगर्दा थाना क्षेत्र में नाबालिग के लापता होने और उसके साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी सुमित कुमार सतनामी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सज़ा सुनाई। इसके साथ ही अदालत ने विभिन्न धाराओं के तहत अतिरिक्त दंड भी निर्धारित किया।
रात में लापता हुई नाबालिग
यह घटना 16 अक्टूबर 2024 की रात की है। रात करीब 8 बजे परिवार भोजन कर सो गया था। नाबालिग घर के दूसरे कमरे में सो रही थी।
रात 1 बजे के आसपास जब घर की बहू बाथरूम जाने के लिए उठी, तो उसने देखा कि बच्ची अपने बिस्तर पर नहीं थी। तुरंत परिवार और गांव वालों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन नाबालिग नहीं मिली।

दादी की शिकायत पर FIR दर्ज
अगली सुबह बच्ची के नहीं मिलने पर उसकी दादी की मौखिक शिकायत के आधार पर धारा 137(2) BNSS के तहत अज्ञात आरोपी के खिलाफ जैजैपुर थाने में FIR दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की।
पुलिस ने बरामद की नाबालिग और दर्ज किया बयान
जांच के दौरान पुलिस ने नाबालिग को बरामद किया। उसके बयान को धारा 180 व धारा 183 BNSS के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जैजैपुर की अदालत में दर्ज कराया गया। बयान में नाबालिग ने घटना की पूरी जानकारी दी, जिससे आरोपी की पहचान संभव हुई।
कोर्ट ने सुनाई सज़ा
सभी सबूतों और नाबालिग के बयान के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुमित कुमार सतनामी को दोषी पाया। अदालत ने उसे 20 साल का कठोर कारावास, और संबंधित धाराओं के तहत अतिरिक्त दंड सुनाया।
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