
सावधान! शादी डॉट कॉम का ‘फर्जी डॉक्टर’ निकला ब्लैकमेलर, फोटो वायरल करने की धमकी देकर ठगे 4 लाख
रायपुर | राजधानी के पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में वैवाहिक वेबसाइट के जरिए ठगी और ब्लैकमेलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। खुद को डॉक्टर बताकर एक विधवा महिला को शादी का झांसा देने और फिर उसे ब्लैकमेल कर लाखों रुपये वसूलने वाले आरोपी प्रशांत मंडल को रायपुर पुलिस ने उत्तर प्रदेश के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है।
Shaadi.com पर बुना धोखाधड़ी का जाल
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़िता की पहचान Shaadi.com के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मेरठ निवासी प्रशांत मंडल (31 वर्ष) से हुई थी। आरोपी ने खुद को एक प्रतिष्ठित डॉक्टर बताया और महिला का भरोसा जीत लिया। उसने पीड़िता से वादा किया कि वह जल्द ही रायपुर आकर उसके परिवार से मिलेगा और शादी की बात आगे बढ़ाएगा।
होटल में बुलाकर की बदसलूकी
7 जून 2025 को आरोपी प्रशांत रायपुर पहुंचा और पीड़िता को मिलने के लिए एक होटल में बुलाया। वहां बातचीत के दौरान आरोपी ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की नीयत से जोर-जबरदस्ती शुरू कर दी। किसी तरह पीड़िता उसे धक्का देकर वहां से भाग निकली। लेकिन असली प्रताड़ना इसके बाद शुरू हुई।
आरोपी ने पीड़िता की कुछ तस्वीरें ले ली थीं, जिन्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने और उसे जान से मारने की धमकी देकर वह पैसों की मांग करने लगा। लोक-लाज और जान के डर से पीड़िता ने किश्तों में आरोपी को कुल 4,00,000 (चार लाख) रुपये दे दिए।

पुलिस की दबिश: नोएडा में घेराबंदी कर पकड़ा गया आरोपी
लगातार हो रही उगाही से तंग आकर पीड़िता ने 8 दिसंबर 2025 को पुरानी बस्ती थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। रायपुर एसएसपी के निर्देशन में साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रैक किया गया। पुरानी बस्ती पुलिस की एक विशेष टीम दिल्ली और नोएडा के लिए रवाना हुई। 20 जनवरी 2026 को आरोपी को नोएडा के सेक्टर 113 क्षेत्र से विधिवत गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी को ट्रांजिट रिमांड पर रायपुर लाया और माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
आरोपी प्रशांत मंडल के खिलाफ बी.एन.एस. (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है:
- धारा 318(2): धोखाधड़ी (छल करना)।
- धारा 62, 64: बलात्कार का प्रयास और यौन उत्पीड़न।
- धारा 308(2), 308(5): उद्यापन (Extortion/वसूली)।
- धारा 351(3): आपराधिक धमकी।
रायपुर पुलिस की टीम:
इस सफल कार्रवाई में पुरानी बस्ती थाना प्रभारी निरीक्षक शील आदित्य सिंह, उपनिरीक्षक जगदंबा तिवारी और आरक्षक के. मनोज कुमार, जितेंद्र साहू व रामकृष्ण ठाकुर की अहम भूमिका रही।
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