
अपहरण, मारपीट और लूट का खुलासा, तीन आरोपी चंद घंटों में गिरफ्तार
जिले में कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ रायगढ़ पुलिस ने लगातार दूसरे दिन सख्त कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में घरघोड़ा पुलिस ने युवक के अपहरण, बेरहमी से मारपीट और मोबाइल लूट की सनसनीखेज घटना का खुलासा करते हुए महज कुछ घंटों के भीतर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बोलेरो वाहन और लूटा गया मोबाइल भी बरामद कर लिया है।
मुखबिरी की रंजिश में रची गई वारदात
घटना की रिपोर्ट 5 फरवरी 2026 को थाना घरघोड़ा में प्रार्थी प्रीतराम चौहान (उम्र 19 वर्ष, निवासी ग्राम रायकेरा) द्वारा दर्ज कराई गई। प्रार्थी ने बताया कि 4 फरवरी को दोपहर करीब 1 बजे वह गांव में ठण्डु यादव के घर के पास मौजूद था, तभी ग्राम रायकेरा के रोहित दास महंत, हलधर राठिया और उनके साथी राजु यादव बोलेरो वाहन से पहुंचे और जबरन उसे वाहन में बैठा लिया।

निर्जन स्थान पर ले जाकर की बेरहमी से पिटाई
आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए रास्ते में हाथ-मुक्कों से मारपीट की और रायकेरा से ग्राम कया ले गए। वहां वाहन से उतारकर लकड़ी के डंडे और हाथ-मुक्कों से दोबारा बेरहमी से पिटाई की गई। आरोपियों ने आबकारी विभाग को शराब बिक्री की मुखबिरी करने की रंजिश में मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी, मोबाइल लूटा और रस्सी से बांधकर छोड़ दिया।
तत्काल कार्रवाई, अपराध दर्ज
प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना घरघोड़ा में अपराध क्रमांक 42/2026 अंतर्गत धारा 296, 351(2), 115(2), 140(3), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया। घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक कुमार गौरव साहू के नेतृत्व में तत्काल दबिश दी गई।
तीनों आरोपी गिरफ्तार, सामान जब्त
पुलिस ने चंद घंटों के भीतर तीनों आरोपियों को रायकेरा से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी—
- रोहित दास महंत (40 वर्ष)
- हलधर राठिया (30 वर्ष) — दोनों निवासी रायकेरा डोंगरीपारा, थाना घरघोड़ा
- राजु यादव (33 वर्ष) निवासी ग्राम सिंघनपुर, थाना कोसीर, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़
पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की। पुलिस ने आरोपी रोहित दास महंत से महिंद्रा बोलेरो निओ वाहन क्रमांक CG-13-BD-8475, हलधर राठिया से लूटा गया ओप्पो मोबाइल (कीमत करीब ₹10,000) तथा राजु यादव से घटना में प्रयुक्त लकड़ी का डंडा जब्त किया।
लूट की धारा भी जोड़ी गई
लूट की पुष्टि होने पर प्रकरण में धारा 309(6) बीएनएस भी जोड़ी गई है। तीनों आरोपियों को रिमांड पर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया।
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