
अमित बघेल की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल
रायपुर। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित बघेल को बड़ी कानूनी झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है और उन्हें 14 दिनों की न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
कोर्ट ने दिया ये आदेश
बता दें कि 6 दिसंबर को जब अमित बघेल सरेंडर करने देवेंद्रनगर थाने की ओर जा रहे थे, तभी थाने से करीब 20 मीटर पहले पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 3 दिन की पुलिस रिमांड मिली थी। आज रिमांड अवधि पूरी होने पर कोर्ट में उन्हें फिर पेश किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया गया।

मामला क्या है?
26 अक्टूबर को रायपुर VIP चौक में छत्तीसगढ़ महतारी की मूर्ति तोड़फोड़ की घटना हुई थी। अगले दिन अमित बघेल मौके पर पहुंचे और जमकर हंगामा किया। इस दौरान बघेल समर्थकों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई। इसी दौरान अमित बघेल ने अग्रसेन महाराज और सिंधी समाज के ईष्ट देवता झूलेलाल को लेकर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस पर देशभर में अग्रवाल और सिंधी समाज ने विरोध जताया और रायपुर समेत कई जिलों व अन्य राज्यों में FIR दर्ज कराई।इसके बाद बढ़ते विवाद के बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था।

मिली 14 दिन की न्यायिक रिमांड
अमित बघेल की गिरफ्तारी के बाद आज केस में बड़ा मोड़ आया है, क्योंकि कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है।
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