
Ambikapur: गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास, चरित्र शंका में उतारा मौत के घाट, अदालत ने सुनाई कठोर सजा
चरित्र संदेह में आठ माह की गर्भवती पत्नी की गला दबाकर हत्या
अंबिकापुर। षष्ठम अपर सत्र न्यायाधीश जनक कुमार हिड़को की अदालत ने चरित्र शंका के आधार पर गर्भवती पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। आरोपी ने आठ माह के गर्भस्थ शिशु का जन्म रोकने के लिए पत्नी अनिला सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वारदात को छिपाने के लिए उसने मृतका का मोबाइल फोन भी तोड़ दिया था।

29 जनवरी 2025 को खेत में मिली थी महिला की लाश
अभियोजन के अनुसार, घटना 29 जनवरी 2025 की सुबह दरिमा थाना क्षेत्र के जयपुर गांव में सामने आई, जब गांव की ही अनिला सिंह का शव खेत में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या की पुष्टि होने पर संदेह अनिला के पति अनिल सिंह शांडिल्य (20) पर गया।
पुलिस पूछताछ में उगला सच—गर्भस्थ बच्चे पर था शक
पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें अनिल ने अपनी पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। आरोपी को शक था कि अनिला के गर्भ में पल रहा बच्चा उसका नहीं है। इस संदेह में उसने पत्नी को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई।
फोन कर रात में बुलाया और खेत में ले जाकर की हत्या
जांच में यह बात सामने आई कि घटना वाली रात आरोपी अनिल ने फोन कर अनिला को घर से बाहर बुलाया था। दोनों खेत की ओर गए, जहां बैठकर कुछ देर बातचीत हुई। इसी दौरान आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और मोबाइल फोन तोड़कर सबूत मिटाने की कोशिश की।
अदालत ने सुनाया उम्रकैद का फैसला
मामले में सभी साक्ष्यों और आरोपी के कबूलनामे के आधार पर अदालत ने अनिल सिंह शांडिल्य को आजीवन कारावास की कठोर सजा सुनाई। साथ ही उसे अर्थदंड भी लगाया गया है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि गर्भवती महिला की हत्या जघन्य अपराध है और इसके लिए कोई भी नरमी उचित नहीं।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



