
Ambikapur में सहेली की शादी में गई युवती से गैंगरेप, 4 आरोपियों को 20-20 साल सश्रम कारावास
अप्रैल 2024 में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में एक दर्दनाक सामूहिक दुष्कर्म (गैंगरेप) की घटना हुई थी, जिसमें चार आरोपियों ने एक आदिवासी युवती का बलात्कार किया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20-20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी युवती की सहेली के शादी समारोह में शामिल होने आई थी, जहां परिचित युवक उसे बाइक पर बैठाकर ले गया और फिर अपने दोस्तों के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया.

घटना का विवरण
- आरोपी जयकुमार यादव ने 20 अप्रैल 2024 को युवती को कॉल कर शादी देखने बहाने बाहर निकलने को कहा।
- युवती बाइक पर बैठकर उसके साथ गांव से बाहर गई।
- वहां उसके तीन अन्य साथी पुरूषोत्तम यादव, अजय बसोड़ और नीरज विश्वकर्मा भी आए और चारों ने बारी-बारी से युवती के साथ बलात्कार किया।
- विरोध करने पर युवती का मुंह बंद कर दिया गया था।
- दो आरोपियों को पता था कि पीड़िता अनुसूचित जनजाति की है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया।
कानूनी प्रक्रिया और फैसला
- पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (घ), 3(2)(वी) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था।
- विशेष लोक अभियोजक नितेशचंद्र शुक्ला की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषियों को 20-20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
- यह मामला अंबिकापुर के विशेष न्यायालय एट्रोसिटीज में सुनवाई के तहत था.

सामूहिक बलात्कार के प्रति संवैधानिक संदेश
यह सजा पीड़ितों के हक में न्याय की एक महत्वपूर्ण कसौटी मानी जा रही है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि समाज में ऐसी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस फैसले से उम्मीद है कि क्षेत्रों में हो रही ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगेगी और पीड़ितों को न्याय मिलेगा।
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