February 21, 2026
Surajpur में हाईवे पर सड़क जाम कर जन्मदिन मनाने वाले 7 युवक गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

Surajpur में हाईवे पर सड़क जाम कर जन्मदिन मनाने वाले 7 युवक गिरफ्तार, दो वाहन जब्त

Feb 21, 2026

सूरजपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की सख्ती और सड़क सुरक्षा नियमों के बावजूद सोशल मीडिया पर लाइक्स और वायरल होने के चक्कर में युवाओं का सड़क पर जन्मदिन मनाना (Birthday Celebration Viral Video) अब भी नहीं रुक रहा है। सूरजपुर जिले के लटोरी पुलिस चौकी क्षेत्र में अंबिकापुर-बनारस स्टेट हाइवे पर 16 फरवरी की रात हुई ऐसी ही एक घटना ने यातायात को बुरी तरह प्रभावित किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की और 7 युवकों को गिरफ्तार कर दो वाहनों को जब्त कर लिया।

घटना का विवरण
जानकारी के अनुसार, 16 फरवरी की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच अंबिकापुर-बनारस मार्ग पर सोनवाही स्थित आरव रेस्टोरेंट के सामने अमितेश गुप्ता, अंशुल अग्रवाल और उनके साथियों ने अपनी गाड़ी सड़क के बीच में खड़ी कर केक काटा और जन्मदिन मनाया। इस दौरान आतिशबाजी भी की गई। लगभग आधे घंटे तक दोनों ओर से वाहनों का आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। एंबुलेंस सहित कई वाहन फंस गए, जिससे राहगीरों को गंभीर परेशानी हुई।

पुलिस की त्वरित कार्रवाई
वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने दो टीमों का गठन कर जांच शुरू की। लटोरी पुलिस चौकी से अरूण देवांगन को और अंबिकापुर से बाकी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि यह आयोजन सड़क सुरक्षा नियमों का स्पष्ट उल्लंघन था और जनता के लिए बड़ा जोखिम पैदा कर रहा था। दोनों वाहनों को जब्त कर उचित कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई है।

गिरफ्तार युवकों की सूची

  • अमितेश गुप्ता उर्फ जानू, पिता राकेश गुप्ता, उम्र 24 वर्ष, निवासी वार्ड क्र. 44, अंबिकापुर
  • अंशुल अग्रवाल, पिता सोहन लाल अग्रवाल, उम्र 25 वर्ष, निवासी अंबिकापुर
  • प्रथम अग्रवाल, पिता प्रमोद अग्रवाल, उम्र 24 वर्ष, निवासी मणीपुर, अंबिकापुर
  • शुभम अग्रवाल, पिता सुभाष अग्रवाल, उम्र 23 वर्ष, निवासी कुण्डला सिटी, अंबिकापुर
  • महेश साहू, पिता विनय साहू, उम्र 27 वर्ष, निवासी बिलासपुर चौक, अंबिकापुर
  • निखिल रामा, पिता तुलसी राम, उम्र 26 वर्ष, निवासी जनपदपारा, अंबिकापुर
  • अरूण देवांगन, पिता कैलाश प्रसाद देवांगन, उम्र 39 वर्ष, निवासी लटोरी, चौकी लटोरी

कानूनी कार्रवाई
लटोरी पुलिस चौकी ने प्राथमिकी दर्ज कर युवकों और वाहनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 279 (लापरवाही से वाहन चलाना) और 337 (जान को खतरा पहुंचाना) के तहत कार्यवाही शुरू की है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन न केवल ट्रैफिक जाम पैदा करते हैं बल्कि सड़क दुर्घटनाओं का बड़ा खतरा भी बनते हैं।

 

 

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