
Ambikapur में खाद्य सुरक्षा अधिनियम उल्लंघन, 19 प्रतिष्ठानों पर 3.10 लाख रुपए का जुर्माना
अंबिकापुर और सरगुजा जिले में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने होटलों, रेस्टोरेंट्स, किराना स्टोर्स, डेयरी दुकानों व मिष्ठान प्रतिष्ठानों से खाद्य सामग्री के सैंपल लिए। ये सैंपल रायपुर स्थित राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजे गए थे। जांच रिपोर्ट में 19 प्रतिष्ठानों के नमूने अमानक पाए गए, जिनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कुल 3,10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के सुरक्षा अधिकारियों ने जांच के बाद केसों को अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया। सुनवाई उपरांत 19 प्रतिष्ठानों को अर्थदंडित किया गया। जिन प्रतिष्ठानों पर जुर्माना लगाया गया उनमे प्रमुख हैं:
- शिवम डेली नीड्स, न्यू बस स्टैण्ड, अंबिकापुर – 5 हजार रुपए
- नवीन किराना स्टोर, एमजी रोड – 10 हजार रुपए
- मोनिका केरकेट्टा, ग्राम सिलसिला – 5 हजार रुपए
- आनन्द किराना स्टोर, महामाया रोड – 10 हजार रुपए
- शीतल रेस्टोरेंट, लखनपुर – 10 हजार रुपए
- एसबी बाजार, बनारस रोड – 35 हजार रुपए
- रामेश्वर यादव, ग्राम बैढी – 5 हजार रुपए
- होटल नीलकमल, पुराना बस स्टैण्ड – 10 हजार रुपए
- जायसवाल होटल, रघुनाथपुर – 10 हजार रुपए
- मां जायसवाल होटल, रघुनाथपुर – 10 हजार रुपए
- मां महामाया डेयरी, केदारपुर – 5 हजार रुपए
- महामती स्वीट्स, पुराना बस स्टैण्ड, अंबिकापुर – 10 हजार रुपए
- दिनेश किराना स्टोर, लुण्ड्रा – 10 हजार रुपए
- जय महामाया स्वीट्स, गुदरी रोड, अंबिकापुर – 10 हजार रुपए
- समीत होटल, ग्राम सोहगा दरिमा – 10 हजार रुपए
- महामाया फूड एंड ग्रेन्स, भिउकला – 25 हजार रुपए
- आयुषी स्वीट्स, गांधीनगर – 25 हजार रुपए

खाद्य अधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जो प्रतिष्ठान खाद्य गुणवत्ता से समझौता करेंगे, उनकी विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
नियमित निरीक्षण और जांच के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। जनता से भी आग्रह किया गया है कि वे घटिया और प्रदूषित खाद्य सामग्री से सावधान रहें और ऐसे मामलों की सूचना संबंधित अधिकारियों को दें।
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