
सोशल मीडिया पर ईयरगन के साथ रील बनाना पड़ा भारी, युवक पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
रायगढ़ पुलिस की त्वरित कार्रवाई, सार्वजनिक स्थान पर हथियार प्रदर्शन को बताया गंभीर
रायगढ़। सोशल मीडिया पर हथियारनुमा ईयरगन के साथ रील पोस्ट करना एक युवक को महंगा पड़ गया। रायगढ़ पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित वैधानिक कार्रवाई करते हुए युवक के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की है। यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) शशि मोहन सिंह के निर्देशन में खरसिया और धरमजयगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुछ दिन पूर्व इंस्टाग्राम आईडी didar.Ali.927 से एक युवक द्वारा गन के साथ रील बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने की सूचना एसएसपी के संज्ञान में आई थी। वायरल वीडियो में युवक सार्वजनिक स्थान पर हथियार का प्रदर्शन करता नजर आ रहा था। पुलिस का कहना है कि इस प्रकार का प्रदर्शन आमजन में भय और दहशत का वातावरण निर्मित कर सकता है, जिसे कानून-व्यवस्था की दृष्टि से गंभीर माना जाता है।

जांच में युवक की पहचान, संयुक्त टीम ने की पूछताछ
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी शशि मोहन सिंह ने एडिशनल एसपी अनिल सोनी और एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल को इंस्टाग्राम आईडी धारक की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। जांच में इंस्टाग्राम अकाउंट संचालक की पहचान वार्ड क्रमांक 09, पुरानी बस्ती खरसिया निवासी दीदार अली (33) पिता निषार अली के रूप में हुई।
पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि दीदार अली वर्तमान में धरमजयगढ़ के बेहरापारा क्षेत्र में अपने जीजा के घर रह रहा था। संबंधित वीडियो धरमजयगढ़ के एक सार्वजनिक मार्ग पर बनाया गया था, जिससे स्थानीय स्तर पर असहजता और दहशत की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका जताई गई।
टीआई अमित तिवारी के नेतृत्व में खरसिया और धरमजयगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने युवक को तलब कर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दीदार अली ने बताया कि वीडियो में प्रयुक्त हथियार छर्रावाला ईयरगन है, जिसके लिए वैधानिक रूप से लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती।
पुलिस ने दी सख्त चेतावनी, दो धाराओं में की कार्रवाई
हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया कि भले ही ईयरगन के लिए लाइसेंस जरूरी न हो, लेकिन सार्वजनिक स्थान पर उसे खतरनाक हथियार की तरह प्रदर्शित करना और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करना शांति एवं कानून-व्यवस्था के दृष्टिकोण से अनुचित है।
धरमजयगढ़ पुलिस ने सार्वजनिक स्थल पर हथियारनुमा वस्तु का प्रदर्शन कर दहशत का वातावरण निर्मित करने के कारण युवक के विरुद्ध धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक वैधानिक कार्रवाई की है। साथ ही युवक को भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की कड़ी समझाइश भी दी गई है।
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