
Balodabazar: घर में आग लगाकर दो लोगों की हत्या का मामला
बलौदाबाजार अदालत ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
बलौदाबाजार। जिले में 24 फरवरी 2024 की रात हुए दोहरे हत्याकांड में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय सत्र न्यायाधीश संजया रात्रे की अदालत ने मंगलवार को करण बघेल (22) और दौलत सोनवानी (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस की कड़ी जांच, वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह फैसला संभव हो पाया।
घटना: आधी रात घर में लगाई आग
घटना भैंसापसरा स्थित वृद्धा आश्रम के पास हुई थी। आरोपी करण और दौलत ने कमला साहू के मकान में बाहर से कुंडी लगाकर आग लगा दी। उस समय घर के अंदर परिवार के लोग गहरी नींद में थे। आग की लपटों में कमला साहू और सोनू साहू की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई।

दो सदस्य गंभीर रूप से झुलसे
इस घटना में परिवार की दो महिलाएँ—संध्या साहू और रानू साहू—गंभीर रूप से झुलस गई थीं। उन्हें गंभीर स्थिति में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इस हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया था।
पुलिस जांच और सबूतों ने मजबूत किया केस
घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और मौके से मिले सबूतों, फोरेंसिक जांच और प्रत्यक्षदर्शी बयानों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया। अदालत ने सभी साक्ष्यों को पर्याप्त मानते हुए दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



