
Surguja : आदतन बदमाश अंश पंडित पर NSA की बड़ी कार्रवाई
सरगुजा। जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आदतन बदमाश अंश पंडित के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत कार्रवाई की है। जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर आरोपी को एक वर्ष तक सेंट्रल जेल अंबिकापुर में निरुद्ध रखा जाएगा।

जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया निरोध आदेश
जिला मजिस्ट्रेट ने NSA-1980 के प्रावधानों के तहत यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, अंश पंडित की गतिविधियां सार्वजनिक शांति एवं सुरक्षा के लिए खतरा मानी गईं, जिसके चलते यह कठोर कदम उठाया गया।
पहले भी हो चुकी है जिला बदर की कार्रवाई
प्रशासनिक रिकॉर्ड के अनुसार, अंश पंडित के खिलाफ पूर्व में भी जिला बदर की कार्रवाई की जा चुकी है। इसके बावजूद आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता जारी रहने के कारण पुलिस ने NSA लगाने की सिफारिश की।

पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा पर हुई कार्रवाई
जानकारी के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक द्वारा आदतन अपराधी जय आदित्य तिवारी उर्फ अंश पंडित (21), पिता बाबा पंडित, निवासी जरहागढ़ अंबिकापुर के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3(2) के तहत कार्रवाई की अनुशंसा की गई थी। प्रकरण की जांच के बाद जिला मजिस्ट्रेट विलास भोस्कर ने इस अनुशंसा को स्वीकार कर लिया।
सेंट्रल जेल अंबिकापुर में रहेगा निरुद्ध
NSA के तहत जारी आदेश के बाद आरोपी को सेंट्रल जेल अंबिकापुर में रखा जाएगा, जहां वह एक वर्ष तक निरुद्ध रहेगा। प्रशासन का कहना है कि इस कार्रवाई से जिले में शांति व्यवस्था मजबूत होगी।
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