
CBI Court का फैसला: BSNL के पूर्व टेलीकॉम जिला प्रबंधक को रिश्वत मामले में 4 साल की सजा
जयपुर, 10 जुलाई 2025
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की विशेष अदालत, जयपुर ने 9 जुलाई 2025 को राजस्थान के भरतपुर में बीएसएनएल के पूर्व टेलीकॉम जिला प्रबंधक राजेश कुमार बंसल और सेवानिवृत्त जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर एम.एल. बंसल को रिश्वतखोरी के मामले में दोषी करार देते हुए 4 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
सीबीआई ने यह मामला 6 अप्रैल 2017 को दर्ज किया था। आरोप था कि राजेश कुमार बंसल ने शिकायतकर्ता से एक टेंडर कार्य से संबंधित लगभग 60 लाख रुपये के लंबित बिल के भुगतान के बदले 1.20 लाख रुपये की रिश्वत मांगी थी। यह रिश्वत एम.एल. बंसल के माध्यम से मांगी गई थी।

सीबीआई ने जाल बिछाकर राजेश कुमार बंसल को शिकायतकर्ता से 1,00,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा। इस दौरान एम.एल. बंसल भी मौजूद थे। रिश्वत की राशि राजेश कुमार बंसल के कब्जे से बरामद की गई।
जांच के बाद, सीबीआई ने 22 सितंबर 2017 को दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपियों के खिलाफ लगे आरोपों को सही पाया और उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।
यह मामला भ्रष्टाचार के खिलाफ सीबीआई की सख्त कार्रवाई को दर्शाता है और भविष्य में ऐसी गतिविधियों पर अंकुश लगाने की दिशा में एक मजबूत कदम है।
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