
दुर्ग पुलिस का अवैध हुक्का के खिलाफ बड़ा अभियान
9 जुलाई 2025
अभियान का शुभारंभ
दुर्ग-भिलाई शहर में अवैध रूप से तंबाखू युक्त हुक्का का सेवन कराने वालों के खिलाफ जिला पुलिस ने 08 जुलाई 2025 को एक विशेष अभियान चलाया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल के निर्देश पर थाना सुपेला, भिलाई नगर, मोहन नगर, और चौकी स्मृतिनगर की संयुक्त टीमों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया।

सात आरोपियों पर कार्रवाई
पुलिस ने सात आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट (सिगरेट और अन्य तंबाखू उत्पाद अधिनियम) के तहत कार्रवाई की। इनमें रोहित जसवानी, अंकित उपाध्याय, हरिश तलरेजा, कैलाश धनकुटे, कैलाश बिसाई, लक्ष्मीकांत दुबे, और लक्की चंदानी शामिल हैं। ये आरोपी अपनी पान दुकानों और डेली नीड्स की दुकानों के माध्यम से अवैध रूप से हुक्का उपलब्ध करा रहे थे।
बरामद सामग्री
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लगभग 7 लाख रुपये कीमत की अवैध सामग्री जब्त की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट, हुक्का पॉट, विभिन्न फ्लेवर के तंबाखू पैकेट, और अन्य संबंधित सामान शामिल हैं। थाना मोहन नगर में रोहित जसवानी की दुकान से 3.52 लाख रुपये की सामग्री जब्त की गई।

थाना-वार कार्रवाई
थाना भिलाई नगर में अंकित उपाध्याय की गुलेरी पान दुकान पर तलाशी के दौरान हुक्का सामग्री और 25 पैकेट नशीले तंबाखू बरामद किए गए। इसी तरह, थाना सुपेला, चौकी स्मृतिनगर, और मोहन नगर में अन्य आरोपियों की दुकानों से अवैध सामग्री जब्त की गई। सभी आरोपियों को धारा 94 BNSS के तहत नोटिस जारी किया गया, लेकिन कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।

कानूनी कार्रवाई
आरोपियों के खिलाफ कोटपा एक्ट की धारा 4(क) और 21(क) के तहत अपराध दर्ज किया गया। इसके साथ ही, जब्त सामग्री के आधार पर पृथक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की गई। पुलिस ने इस अभियान में सख्ती दिखाते हुए नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने का संकल्प जताया।
पुलिस की सक्रियता

इस कार्रवाई में थाना/चौकी और एसीसीयू की टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्थानीय लोगों से मिली सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और अवैध हुक्का कारोबार को रोकने में सफलता हासिल की। यह अभियान शहर में नशे के खिलाफ चल रहे प्रयासों का हिस्सा है।
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