
Ambikapur: बहू को टांगी से वार कर हत्या करने वाले ससुर को उम्रकैद की सजा
अंबिकापुर। सूरजपुर जिले के लुंड्रा थाना क्षेत्र में बहू की क्रूर हत्या के मामले में अदालत ने सख्त फैसला सुनाया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ममता पटेल की अदालत ने आरोपी ससुर पनमेश्वर कोरवा (55) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अतिरिक्त लोक अभियोजक विवेक सिंह ने इसकी पुष्टि की।
घटना का विवरण
घटना 16 जून 2025 को ग्राम चलगली में हुई। पीड़िता सरस्वती (ईश्वर राम की पत्नी) घर पर अकेली थीं। उसका पति ईश्वर राम दोपहर में मछली नदी में मछली मारने गया था। शाम को लौटने पर पत्नी घर पर नहीं मिली। घर से थोड़ी दूरी पर उसके पिता पनमेश्वर कोरवा एक गड्ढे में मिट्टी डालते दिखे। ग्रामीणों के शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे लोगों ने देखा कि वह बहू का शव दफना रहा था।

आरोपी ने किया कबूलनामा
पुलिस पूछताछ में पनमेश्वर कोरवा ने स्वीकार किया कि बहू ने खाना नहीं दिया था, जिससे गुस्से में आकर उसने टांगी से वार कर हत्या कर दी और शव को गड्ढे में दफना दिया। पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।
अदालत में सुनवाई और फैसला
जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने चालान पेश किया। प्रकरण की लंबी सुनवाई के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पेश किए गए। न्यायाधीश ममता पटेल ने सभी तथ्यों की जांच के बाद आरोपी को हत्या का दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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