
भिलाई से कांग्रेस MLA देवेंद्र यादव को Supreme Court से झटका
विशेष अनुमति याचिका खारिज, हाईकोर्ट में लंबित चुनावी याचिका पर राहत नहीं
बिलासपुर। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने उनकी विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज कर दी है। विधायक ने हाईकोर्ट में लंबित चुनाव याचिका को खारिज करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
हाईकोर्ट में लंबित है चुनावी विवाद
जानकारी के अनुसार, भिलाई से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की गई है। इसी याचिका को निरस्त कराने के लिए उन्होंने पहले हाईकोर्ट में आवेदन दिया था, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद किया खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद विधायक की याचिका को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब चुनाव याचिका पर हाईकोर्ट में नियमित सुनवाई जारी रहेगी।
कानूनी प्रक्रिया जारी
कानूनी जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP खारिज किए जाने के बाद अब देवेंद्र यादव को हाईकोर्ट में चल रही चुनाव याचिका का सामना करना होगा। मामले की अगली सुनवाई में दोनों पक्ष अपने-अपने तर्क पेश करेंगे।
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