
दुष्कर्म मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को मात्र 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक बेहद संवेदनशील दुष्कर्म मामले में पुलिस ने तेज कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी और उसके सहयोगी को मात्र 12 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। यह घटना लैलूंगा थाना क्षेत्र की है, जहां दो नाबालिग सहेलियों को प्रेमजाल में फंसाकर जंगल में ले जाकर उनके साथ दरिंदगी की गई। पुलिस ने पीड़िताओं की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखते हुए कार्रवाई की।
रिपोर्ट दर्ज होने के तुरंत बाद SSP का सख्त निर्देश
16 फरवरी को दो नाबालिग बालिकाओं ने अपने परिजनों के साथ थाना लैलूंगा पहुंचकर लैलूंगा निवासी युवक प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई। मामले की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने तत्काल एसडीओपी धरमजयगढ़ को निर्देश दिए कि आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए और पीड़िताओं की निजता की पूरी सुरक्षा रखी जाए।

12 घंटे में दोनों आरोपियों को हिरासत में लिया
एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्दांत तिवारी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लैलूंगा, उपनिरीक्षक गिरधारी साव ने त्वरित कार्रवाई की। रिपोर्ट दर्ज होने के महज 12 घंटे के अंदर पुलिस ने मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा और सहयोगी आरोपी जयकिशन धोबा को हिरासत में ले लिया। बाद में दोनों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
प्रेमजाल और शादी का लालच देकर जंगल में ले गए
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दोनों पीड़िताएं आपस में सहेलियां हैं। 17 वर्षीय बालिका ने बताया कि दिसंबर 2025 में मोबाइल के जरिए उसका आरोपी ओमप्रकाश उर्फ राहुल से परिचय हुआ था। आरोपी ने प्रेम जाल बुनकर शादी का प्रलोभन दिया। 14 फरवरी को आरोपी ने उसे लैलूंगा बुलाया। लड़की अपनी 16 वर्षीय सहेली के साथ बस से पत्थलगांव होते हुए लैलूंगा पहुंची।
अटल चौक पर आरोपी राहुल अपने दोस्त जयकिशन धोबा के साथ मोटरसाइकिल (क्रमांक CG 13 MU 3456) पर दोनों को लेने आया। चारों ग्राम सोनाजोरी गए और रात में एक बाइक से सोनाजोरी जंगल पहुंचे। वहां मुख्य आरोपी ने पहले अपनी कथित प्रेमिका के साथ दुष्कर्म किया, फिर उसकी सहेली के साथ भी अपराध किया और घटना बताने पर मारपीट की धमकी दी।
दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज, POCSO एक्ट के तहत कार्रवाई
दोनों पीड़िताओं ने अलग-अलग आवेदन दिए, जिस पर पृथक अपराध पंजीबद्ध किए गए:
- अपराध क्रमांक 50/2026 — धारा 70 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 POCSO एक्ट
- अपराध क्रमांक 51/2026 — धारा 70 भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 4, 6 POCSO एक्ट
पूछताछ में मुख्य आरोपी ओमप्रकाश पैंकरा ने दोनों के साथ दुष्कर्म करना कबूल किया, जबकि जयकिशन धोबा सहयोगी की भूमिका में पाया गया। घटना में इस्तेमाल मोटरसाइकिल CG 13 MU 3456 को जप्त कर लिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी
ओमप्रकाश पैंकरा उर्फ प्रकाश उर्फ राहुल पैंकरा (पिता: सुवर्धन पैंकरा, उम्र: 22 वर्ष, निवासी: ग्राम किलकिला, थाना लैलूंगा) — मुख्य आरोपी
जयकिशन धोबा (पिता: भगवती धोबा, उम्र: 20 वर्ष, निवासी: ग्राम टुरटुरा, थाना लैलूंगा)
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