February 19, 2026
बिरनपुर हिंसा मामले में बड़ा फैसला: 17 आरोपी दोषमुक्त

बिरनपुर हिंसा मामले में बड़ा फैसला: 17 आरोपी दोषमुक्त

Feb 18, 2026

बेमेतरा जिला कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में बरी किया, तीन साल बाद आया निर्णय
बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित बिरनपुर हिंसा कांड में जिला एवं सत्र न्यायालय बेमेतरा ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने रहीम और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की हत्या से जुड़े मामले में 17 आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव में दोषमुक्त करार दिया है। यह फैसला करीब तीन साल की लंबी सुनवाई के बाद आया है, जिसके बाद जेल में बंद सभी आरोपी रिहा हो गए हैं। फैसले से प्रभावित पक्षों में मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखी जा रही हैं।

क्या था बिरनपुर हत्याकांड? दो समुदायों के बीच भड़की हिंसा
यह पूरा मामला अप्रैल 2023 में बेमेतरा जिले के बिरनपुर गांव में शुरू हुआ था। 8 अप्रैल 2023 को दो बच्चों के बीच छोटे विवाद से शुरू हुई घटना जल्द ही सांप्रदायिक तनाव में बदल गई। इसी दौरान साजा विधायक ईश्वर साहू के 22-23 वर्षीय पुत्र भुवनेश्वर साहू (भुनेश्वर साहू) की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश फैला दिया और माहौल तनावपूर्ण हो गया।

पिता-पुत्र की हत्या से बढ़ा बवाल, गांव में आगजनी और तोड़फोड़
घटना के दो दिन बाद 10 अप्रैल 2023 को गांव में ही रहीम (55) और उनके पुत्र ईदुल मोहम्मद की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद गांव में आगजनी, तोड़फोड़ और हिंसक झड़पें हुईं। स्थिति बेकाबू होने पर प्रशासन ने धारा 144 लागू की और करीब दो सप्ताह तक कर्फ्यू जैसे हालात बने रहे। पुलिस ने व्यापक जांच के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें इस मामले के 17 आरोपी शामिल थे।
भुवनेश्वर साहू की हत्या का अलग मामला सीबीआई कोर्ट में चल रहा है, जहां 12 आरोपियों पर ट्रायल जारी है। जबकि रहीम और ईदुल की हत्या का मामला बेमेतरा जिला न्यायालय में विचाराधीन था।

साक्ष्यों की कमी पर संदेह का लाभ, सभी 17 बरी
लंबी सुनवाई के दौरान 64 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज किए गए। अपर सत्र न्यायाधीश साक्षी दीक्षित की अदालत ने पर्याप्त साक्ष्य न मिलने और संदेह का लाभ देते हुए सभी 17 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। फैसले के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में राहत की भावना है, लेकिन मामले को लेकर चर्चा फिर से तेज हो गई है।
प्रशासन की ओर से अभी तक आगे की कानूनी कार्रवाई या अपील को लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। यह फैसला 2023 की सांप्रदायिक हिंसा के बाद के घटनाक्रम पर नई बहस छेड़ सकता है।

 

 

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