
शराब घोटाला: सौम्या की जमानत याचिका पर High Court में सुनवाई
ED को जवाब के लिए नहीं मिला समय, 20 फरवरी से पहले मांगा पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में गिरफ्तार पूर्व सीएम की डिप्टी सेक्रेटरी रहीं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से समय की मांग की गई, जिस पर हाईकोर्ट ने कहा कि यदि अतिरिक्त समय दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर सुनवाई संभव नहीं होगी।

दो जमानत याचिकाएं दायर,सोमवार को हुई प्रारंभिक सुनवाई
जानकारी के मुताबिक, सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दो अलग-अलग जमानत याचिकाएं दायर की हैं। सोमवार को मामले पर प्रारंभिक सुनवाई हुई, जिसमें ED की ओर से जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा गया।
अदालत ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा का पालन करना अनिवार्य है, ऐसे में अनावश्यक विलंब स्वीकार्य नहीं होगा।
20 फरवरी से पहले मांगा जवाब,अगली सुनवाई में पेश होगा ED का पक्ष
हाईकोर्ट ने ED को निर्देश दिया है कि वह 20 फरवरी से पहले अपना जवाब प्रस्तुत करे, ताकि मामले की सुनवाई निर्धारित समय में पूरी की जा सके।
मामला छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाले से जुड़ा है, जिसमें कई अधिकारियों और कारोबारियों के नाम सामने आए हैं। फिलहाल, अगली सुनवाई में ED का विस्तृत पक्ष सामने आने की संभावना है।
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