March 2, 2026
रायपुर: HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले 111 वाहनों पर कार्रवाई, पुलिस-परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान

रायपुर: HSRP नंबर प्लेट नहीं लगाने वाले 111 वाहनों पर कार्रवाई, पुलिस-परिवहन विभाग का संयुक्त अभियान

Jul 2, 2025

रायपुर में यातायात पुलिस और परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्ती शुरू कर दी है। 2 जुलाई 2025 को संयुक्त अभियान के तहत 111 वाहनों पर कार्रवाई की गई और चालकों को HSRP लगाने के निर्देश दिए गए। यह अभियान रायपुर पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त पहल का हिस्सा है, जो वाहन सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए चलाया जा रहा है।

HSRP के बिना वाहन चलाने पर जुर्माना

पुलिस उप महानिरीक्षक और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर डॉ. लाल उमेद सिंह के निर्देश पर गठित संयुक्त टीम ने शहर में नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की। केन्द्रीय मोटरयान नियम 1989 के नियम 50 के तहत HSRP सभी वाहनों के लिए अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 39/192 के तहत जुर्माना और सजा का प्रावधान है:

दोपहिया और तिपहिया वाहन: 1000 रुपये जुर्माना

चार पहिया वाहन: 2000 रुपये जुर्माना

मध्यम और भारी वाहन: 3000 रुपये जुर्माना या छह माह की जेल, या दोनों

HSRP की अनिवार्यता और विशेषताएं

हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक विशेष नंबर प्लेट है, जो वाहन सुरक्षा और पहचान से जुड़े अपराधों को रोकने के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एल्यूमीनियम से बनी होती है और इसमें क्रोमियम होलोग्राम, LTP स्टीकर, और लेजर उत्कीर्णन जैसी सुरक्षा सुविधाएं शामिल हैं। स्नैप लॉक सिस्टम के कारण इसे हटाना या डुप्लिकेट बनाना मुश्किल है। HSRP वाहन पंजीकरण को मानकीकृत करता है, धोखाधड़ी पर अंकुश लगाता है, और यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाता है।

समय-सीमा समाप्त, फिर भी नियमों की अनदेखी

छत्तीसगढ़ शासन ने 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के लिए HSRP लगाने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तय की थी। इसके बावजूद कई वाहन चालकों ने इस नियम का पालन नहीं किया। 1 अप्रैल 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों में भी HSRP नहीं लगाने की शिकायतें मिलीं। इसी के तहत 111 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई, और यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

यातायात पुलिस की अपील

रायपुर यातायात पुलिस ने सभी वाहन चालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों पर HSRP नंबर प्लेट अवश्य लगाएं, ताकि जुर्माने और असुविधा से बचा जा सके। साथ ही, यातायात नियमों का पालन कर सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात प्रणाली में योगदान देने की अपील की गई है।

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