
खैरागढ़ में चौकीदार हत्याकांड: आरोपी को आजीवन कारावास
तालाब में डुबोकर की थी हत्या, अदालत ने सुनाई सख्त सजा
खैरागढ़। ग्राम हिरावाही में तालाब की रखवाली कर रहे चौकीदार की हत्या के मामले में अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सनसनीखेज घटना 1 मार्च 2023 की रात हुई थी, जिसमें आरोपी ने चौकीदार को तालाब में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया था।
पैसों की चोरी का आरोप लगाकर किया हमला
प्रकरण के अनुसार, मृतक अशोक बर्मन एवं प्रार्थी मोहन राय तालाब में मछली पालन की चौकीदारी कर रहे थे। 1 मार्च 2023 को रात्रि लगभग 11 बजे धनंजय बाग उर्फ भाईजान उर्फ सोनू (35 वर्ष) निवासी गांधी नगर पंडरी, रायपुर वहां पहुंचा और दोनों पर पैसे चोरी करने का आरोप लगाने लगा।
आरोपी ने पहले दोनों से मारपीट की और फिर अशोक बर्मन को दौड़ाकर तालाब में ले गया, जहां उसे पानी में डुबोकर हत्या कर दी।

मौके पर ही गिरफ्तार हुआ आरोपी
घटना की रिपोर्ट पर थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 95/2023 धारा 323 एवं 302 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को तालाब के पास से ही हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी के भीगे हुए कपड़े और घटना में प्रयुक्त डंडा भी मौके से जब्त किया।
अपर सत्र न्यायालय का फैसला
मामले की सुनवाई के बाद माननीय अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ (कुमारी मोहनी कवर) ने 12 फरवरी 2026 को आरोपी धनंजय बाग को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आरोपी पर 500 रुपये एवं 2000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया।
जेल वारंट पर भेजा गया
सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को जेल वारंट के तहत जेल भेज दिया गया। जिला केसीजी पुलिस ने इस मामले में प्रभावी विवेचना कर आरोपी को सजा दिलाने में सफलता हासिल की है।
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