
दोस्त को ट्रेन के सामने धकेलने वाले दो आरोपियों को 10-10 साल का कारावास
रायपुर। लेनदेन के विवाद में अपने ही दोस्त की हत्या की कोशिश करने वाले दो युवकों को अदालत ने 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही न्यायालय ने पीड़ित को मुआवजा देने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को अनुशंसा भी की है।
अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई
इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश दिग्विजय सिंह की अदालत में हुई। प्रकरण में खमतराई पुलिस द्वारा प्रस्तुत केस डायरी और साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया।

रेलवे पटरी के पास हुई थी वारदात
घटना 16 सितंबर 2022 की रात करीब 11 बजे गणेश नगर स्थित रेलवे पटरी के पास हुई थी। पैसों के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में अशोक मंडल (32) और ईश्वर सागर (25) ने अपने दोस्त राहुल साहू को चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया।
हादसे में राहुल गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आने से कट गया।
अंबेडकर अस्पताल में चला इलाज
घटना के बाद घायल राहुल को तत्काल उपचार के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय (मेकाहारा) में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए घुटने तक पैर काटना पड़ा।
पीड़ित को मुआवजे की सिफारिश
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को हत्या के प्रयास का दोषी मानते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़ित के पुनर्वास और उपचार सहायता के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को मुआवजा देने की सिफारिश की गई है।
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