
आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर High Court सख्त
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में हुए एक बड़े एंटी नक्सल ऑपरेशन में शामिल पुलिस जवानों की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन (असामान्य पदोन्नति) के मामले में सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देशित किया है कि याचिकाकर्ता जवानों द्वारा दिए गए लंबित प्रतिनिधित्व पर दो माह के भीतर कानून के अनुसार निर्णय लिया जाए।
यह आदेश न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की एकलपीठ ने दीपक कुमार नायक व अन्य बनाम राज्य शासन प्रकरण में पारित किया।
नक्सल ऑपरेशन में निभाई थी अहम भूमिका
याचिकाकर्ता दीपक कुमार नायक, अग्नु राम कोर्राम और संगीत भास्कर वर्तमान में कांकेर जिले में पदस्थ हैं। उन्होंने कोर्ट को बताया कि वे 15 और 16 अप्रैल 2024 को बीएसएफ के साथ संयुक्त रूप से चलाए गए बड़े एंटी नक्सल अभियान का हिस्सा थे।

कांकेर जिले के कालपर-हापाटोला-छेटेबेठिया क्षेत्र में संचालित इस ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों और सशस्त्र माओवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। कार्रवाई में 29 सशस्त्र नक्सली मारे गए थे, जिनमें 15 पुरुष और 14 महिलाएं शामिल थीं। घटनास्थल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया गया था।
187 जवान शामिल, 54 को ही मिला लाभ
याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि इस सफल अभियान में कुल 187 पुलिसकर्मी शामिल थे, लेकिन शासन ने केवल 54 पुलिसकर्मियों को ही पुलिस विनियम 70(क) के तहत आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का लाभ दिया।
उन्होंने कहा कि वे भी समान परिस्थितियों में ड्यूटी पर तैनात थे, फिर भी उन्हें पदोन्नति से वंचित रखा गया। इस संबंध में 25 जून 2025 को पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज के समक्ष प्रतिनिधित्व दिया गया, जो अब तक लंबित है।
हाईकोर्ट ने प्रशासन को दिया स्पष्ट निर्देश
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने पाया कि मामला अभी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है। कोर्ट ने सीधे पदोन्नति का आदेश देने के बजाय प्रशासनिक प्रक्रिया का पालन करते हुए डीजीपी को निर्देश दिया कि वे पुलिस विनियम 70(क) के तहत निष्पक्ष और कानूनसम्मत निर्णय लें।
न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि जांच एवं मूल्यांकन में याचिकाकर्ताओं की भूमिका उन 54 पदोन्नत जवानों के समान पाई जाती है, तो उनके लिए भी आउट ऑफ टर्न प्रमोशन की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए।
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