
Raipur : नकली दवाओं के मामले में बड़ी कार्रवाई, सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम निलंबित
नकली दवाओं से जुड़े एक गंभीर प्रकरण में लापरवाही और आचरण नियमों के उल्लंघन के आरोप में सहायक औषधि नियंत्रक संजय कुमार नेताम को राज्य शासन ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन की जांच में प्रथम दृष्टया आचरण नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई।
आरोपियों के साथ सार्वजनिक स्थान पर बैठक
जांच में सामने आया कि संजय कुमार नेताम ने कार्यालयीन समय के दौरान नकली दवाओं के मामले में आरोपित व्यक्तियों के साथ सार्वजनिक स्थान पर बैठक की थी। बताया गया कि यह बैठक एक कैफे में हुई थी और इस दौरान प्रकरण से संबंधित फाइल भी दिखाई गई। मामला मीडिया में आने के बाद शासन ने संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे।

आचरण नियमों का उल्लंघन पाया गया
जांच के दौरान यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 का उल्लंघन पाया गया। इसके बाद राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत श्री नेताम को निलंबित करने का आदेश जारी किया।
निलंबन अवधि में नवा रायपुर रहेगा मुख्यालय
आदेश के अनुसार, निलंबन अवधि के दौरान संजय कुमार नेताम का मुख्यालय कार्यालय नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है। सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना वे मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। साथ ही, निलंबन अवधि में उन्हें मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। शासन द्वारा मामले की विस्तृत जांच जारी है।
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