March 4, 2026
छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निवेश नियम लागू: शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश को हरी झंडी, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए नए निवेश नियम लागू: शेयर और म्युचुअल फंड में निवेश को हरी झंडी, इंट्राडे ट्रेडिंग पर रोक

Jul 2, 2025

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए वित्तीय निवेश के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 में संशोधन करते हुए नई अधिसूचना जारी की है। इस संशोधन के तहत सरकारी कर्मचारियों को अब शेयर, प्रतिभूतियों, डिबेंचर्स और म्युचुअल फंड्स में निवेश की अनुमति दी गई है। हालांकि, इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी (Buy Today, Sell Tomorrow), फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसे जोखिम भरे निवेशों पर सख्ती से रोक लगाई गई है।

नए नियमों का उद्देश्य: पारदर्शिता और अनुशासन

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि यह संशोधन भारत सरकार के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है।

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 19 में नया उप-खण्ड जोड़ा गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। यह कदम कर्मचारियों को दीर्घकालिक और सुरक्षित निवेश के अवसर प्रदान करने के साथ-साथ उनके वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए उठाया गया है।

किन निवेशों को मिली अनुमति?

नए नियमों के तहत सरकारी कर्मचारी अब निम्नलिखित क्षेत्रों में निवेश कर सकेंगे:

शेयर (Shares): कर्मचारी शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश कर सकते हैं।

प्रतिभूतियां (Securities): विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश की अनुमति दी गई है।

डिबेंचर्स (Debentures): कर्मचारी डिबेंचर्स के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं।

म्युचुअल फंड्स (Mutual Funds): म्युचुअल फंड्स में निवेश को भी हरी झंडी दी गई है, जो जोखिम-मुक्त और दीर्घकालिक रिटर्न प्रदान करते हैं।

इंट्राडे ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी पर सख्ती

अधिसूचना में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को इंट्राडे ट्रेडिंग, बीटीएसटी, फ्यूचर एंड ऑप्शंस (F&O) और क्रिप्टोकरेंसी जैसे सट्टेबाजी से जुड़े निवेशों में शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। इन गतिविधियों को उच्च जोखिम वाला माना गया है, और इन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। यह प्रतिबंध कर्मचारियों को वित्तीय नुकसान से बचाने और अनुशासित निवेश व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए लगाया गया है।

कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम

यह संशोधन सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि अब वे अपनी बचत को शेयर बाजार और म्युचुअल फंड्स जैसे सुरक्षित और दीर्घकालिक निवेश विकल्पों में लगा सकेंगे। साथ ही, जोखिम भरे निवेशों पर रोक से कर्मचारियों के वित्तीय हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। यह कदम न केवल कर्मचारियों को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करेगा, बल्कि वित्तीय लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देगा।

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