
सालभर बाद Raipur सेंट्रल जेल से बाहर आए कवासी लखमा
रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद पूर्व आबकारी मंत्री एवं कोंटा विधायक कवासी लखमा करीब एक साल बाद बुधवार को रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। जेल से बाहर आते ही समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला।
समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत
जेल से रिहाई के दौरान लखमा की धर्मपत्नी कवासी बुदरी, कोंटा विधायक विक्रम मंडावी, सावित्री मंडावी सहित बस्तर अंचल से बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। जेल परिसर के बाहर फूल-मालाओं और नारों के बीच उनका भव्य स्वागत किया गया।

“सत्य की जीत” बोले कवासी लखमा
जेल से बाहर निकलते ही कवासी लखमा ने हाथ जोड़कर समर्थकों का अभिवादन किया और कहा कि यह “सत्य की जीत” है। उन्होंने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की पूरी उम्मीद थी।
क्या है शराब घोटाले का मामला
कवासी लखमा पिछले एक वर्ष से छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद थे। प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि शराब घोटाले में उन्हें करीब 70 से 72 करोड़ रुपये का अवैध कमीशन मिला।
सुप्रीम कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ—चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाला बाक्ची और जस्टिस पंचोली—ने ED और EOW में दर्ज मामलों की संयुक्त सुनवाई के बाद कवासी लखमा को अंतरिम जमानत प्रदान की।
जमानत के साथ लगीं कड़ी शर्तें
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए कई शर्तें भी लगाई हैं।
- कवासी लखमा को छत्तीसगढ़ राज्य से बाहर रहना होगा
- कोर्ट में पेशी या कानूनी प्रक्रिया के लिए ही राज्य में प्रवेश की अनुमति होगी
- पासपोर्ट जमा करना अनिवार्य
- वर्तमान पता और मोबाइल नंबर संबंधित थाने में दर्ज कराना होगा
ED के गंभीर आरोप
ED का दावा है कि कवासी लखमा छत्तीसगढ़ शराब सिंडिकेट के अहम हिस्से थे और उनके निर्देश पर ही पूरा नेटवर्क संचालित होता था। एजेंसी के अनुसार, शराब नीति में बदलाव और FL-10 लाइसेंस की शुरुआत में भी उनकी भूमिका रही।
घोटाले से सरकारी खजाने को भारी नुकसान
प्रवर्तन निदेशालय के मुताबिक, शराब सिंडिकेट से जुड़े नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों ने मिलकर 2100 करोड़ रुपये से अधिक की अवैध कमाई की। इस रकम का इस्तेमाल निजी संपत्ति और राजनीतिक भवन निर्माण में किए जाने का भी आरोप है।
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