
Chhattisgarh में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला
कॉलेज के पूर्व प्राचार्य को एक साल की सश्रम कारावास की सजा
रामानुजगंज। छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज स्थित शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के पूर्व प्राचार्य को छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में अदालत ने दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई है। रामानुजगंज सेशन कोर्ट ने आरोपी डॉ. रामभजन सोनवानी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसले के बाद आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

छात्रा की शिकायत पर दर्ज हुआ था मामला
पूरा मामला कॉलेज में अध्ययनरत एक छात्रा से जुड़ा है। पीड़िता ने अपने ही कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य डॉ. रामभजन सोनवानी के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। छात्रा ने बताया कि वह कुछ दिन पहले अपनी सहेली के साथ एक आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कराने प्राचार्य के कक्ष में गई थी।
आपत्तिजनक टिप्पणी और अकेले बुलाने का आरोप
शिकायत के अनुसार, प्राचार्य ने आवेदन देखने के बजाय छात्रा पर आपत्तिजनक टिप्पणी की और काम कराने के लिए अकेले कमरे में आने की बात कही। इस व्यवहार से छात्रा डर गई और उसने पूरी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुँचा।
जांच के बाद कोर्ट में पेश हुई चार्जशीट
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने विस्तृत जांच की और आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की। प्रकरण की सुनवाई रामानुजगंज सेशन कोर्ट में चल रही थी।
सबूतों के आधार पर सुनाया गया फैसला
अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर पूर्व प्राचार्य को दोषी माना। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में इस तरह के कृत्य अत्यंत गंभीर हैं और इनके प्रति सख्त रुख जरूरी है।
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