
छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल की बैठक: 7 अहम निर्णय, किसानों को नई फसलों से होगा फायदा
रायपुर, 01 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक में सात महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों में किसानों, कर्मचारियों, आर्थिक विकास और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को बढ़ावा देने पर विशेष जोर दिया गया।
- किसानों के लिए कृषक उन्नति योजना का विस्तार
कैबिनेट ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए कृषक उन्नति योजना के दायरे को बढ़ाया है। अब खरीफ 2025 में धान के साथ-साथ दलहन, तिलहन और मक्का जैसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। खरीफ 2024 में धान बेचने वाले पंजीकृत किसान, जो 2025 में अन्य फसलें उगाएंगे, उन्हें भी आदान सहायता राशि दी जाएगी।

- पेंशन फंड के गठन को मंजूरी
कैबिनेट ने राज्य के कर्मचारियों के लिए भविष्य में पेंशन भुगतान के बेहतर प्रबंधन हेतु छत्तीसगढ़ पेंशन फंड के गठन और इसके प्रबंधन संबंधी विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी। यह कदम कर्मचारियों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करेगा।
- आर्थिक स्थिरता के लिए ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड
राज्य के दीर्घकालिक आर्थिक विकास और राजकोषीय स्थिरता के लिए छत्तीसगढ़ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फंड के गठन को मंजूरी दी गई। यह फंड राजस्व में उतार-चढ़ाव और आर्थिक मंदी के समय वित्तीय सुरक्षा प्रदान करेगा।
- लॉजिस्टिक्स पॉलिसी से बनेगा हब
छत्तीसगढ़ को लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ राज्य लॉजिस्टिक पॉलिसी-2025 को मंजूरी दी। इस नीति से भंडारण क्षमता बढ़ेगी, निर्यात अधोसंरचना मजबूत होगी और ई-कॉमर्स कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित किया जाएगा। इससे स्थानीय उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को सस्ती भंडारण सुविधा मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
- जन विश्वास विधेयक से कारोबार में आसानी
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक-2025 के प्रारूप को मंजूरी दी, जिससे कुछ कानूनों का गैर-अपराधीकरण होगा। इससे व्यवसाय और जीवनयापन में सहजता बढ़ेगी, साथ ही अनावश्यक कानूनी प्रकरणों और खर्चों में कमी आएगी।
- जर्जर भवनों के पुनर्विकास को हरी झंडी
प्रदेश के विभिन्न विभागों के जर्जर भवनों और अनुपयोगी शासकीय भूमि के व्यवस्थित विकास के लिए सात रिडेवलपमेंट योजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, कांकेर, महासमुंद और कोरबा के क्षेत्र शामिल हैं।
- कर्मचारियों के लिए पदोन्नति नियमों में छूट
वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग में उच्च श्रेणी पंजीयन लिपिक/रिकॉर्ड कीपर से उप पंजीयक के पद पर पदोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हकारी सेवा को 5 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष करने का निर्णय लिया गया। यह छूट केवल एक बार के लिए लागू होगी।
इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में कृषि, अर्थव्यवस्था, लॉजिस्टिक्स और प्रशासनिक सुधारों को गति मिलने की उम्मीद है।
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