February 1, 2026
Raipur: बैजनाथ पारा में कल रात देर रात तक बजता रहा डीजे-बैंड और होती रही आतिशबाजी, स्थानीय निवासी शोर से परेशान

Raipur: बैजनाथ पारा में कल रात देर रात तक बजता रहा डीजे-बैंड और होती रही आतिशबाजी, स्थानीय निवासी शोर से परेशान

Jan 30, 2026

रायपुर। राजधानी रायपुर के बैजनाथ पारा इलाके में अन्य समुदाय के कुछ जश्नों और आयोजनों के दौरान देर रात तक तेज आवाज में बजने वाले डीजे, बैंड-बाजा, लाउडस्पीकर और आतिशबाजी (फटाखे) ने स्थानीय निवासियों की शांति और नींद छीन ली है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण नियमों की खुलेआम अनदेखी हो रही है, जिससे बच्चे, बुजुर्ग और बीमार लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं।

रात 10 बजे के बाद बढ़ता कोलाहल और फटाखों की गूंज
स्थानीय निवासियों के अनुसार, रात के निर्धारित समय के बाद भी बैजनाथ पारा में डीजे और बैंड-बाजे की तेज आवाजें लगातार गूंजती रहती हैं। रात 12 बजे के बाद शोर और तेज आवाज के साथ ही सड़कों पर फटाखे फोड़ने से धमाकों की आवाजें घरों तक पहुंच रही हैं। कई परिवारों ने बताया कि नींद पूरी न होने से दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और सिरदर्द जैसी समस्याएं बनी  हैं। एक निवासी ने कहा, “बच्चे डर से जाग गये है, बुजुर्गों को दिल की धड़कन बढ़ने और नींद न आने की शिकायत है।”

 

सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम जश्न, नियमों की धज्जियां
इलाके में कुछ लोग सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर तेज संगीत के साथ जश्न मना रहे हैं, जहां फटाखे और डीजे का जोरदार इस्तेमाल हो रहा है। छत्तीसगढ़ में ध्वनि प्रदूषण (नियंत्रण एवं विनियमन) नियम 2000 के तहत रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे और ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। त्योहारों के दौरान भी यह नियम लागू रहता है, लेकिन बैजनाथ पारा में इसकी लगातार उल्लंघन हो रही है। इससे इलाके में तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है।

पुलिस-प्रशासन पर सवाल, कार्रवाई की मांग तेज
निवासियों ने कई बार पुलिस और जिला प्रशासन को शिकायत की, लेकिन देर रात तक बजते डीजे-बैंड और फटाखों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इससे प्रशासन की भूमिका पर सवाल खड़े हो गए हैं। रायपुर में पहले भी ध्वनि प्रदूषण के कई मामले सामने आए हैं, जैसे गणेशोत्सव के दौरान डीजे पर प्रतिबंध और जब्ती, हाईकोर्ट के सख्त निर्देश, और हाल के वर्षों में डीजे से स्वास्थ्य संबंधी घटनाएं। निवासियों की मांग है कि उल्लंघनकर्ताओं पर तत्काल जुर्माना लगाया जाए, उपकरण जब्त किए जाएं और सख्त कार्रवाई हो।

 

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