
कल्याण लॉ कॉलेज को BCI से बड़ी राहत, पुराने सत्र हुए नियमित
भिलाई/दिल्ली। बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने छत्तीसगढ़ के कल्याण लॉ कॉलेज, भिलाई नगर को लेकर बड़ा और अहम फैसला सुनाया है। बीसीआई की लीगल एजुकेशन कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी ने कॉलेज को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 3 वर्षीय LLB कोर्स की सशर्त मंजूरी दे दी है। हालांकि, इस मंजूरी के साथ ही कॉलेज पर कड़ी शर्तें भी लगाई गई हैं।

14 साल तक बिना अनुमति चलता रहा LLB कोर्स
BCI के पत्र के मुताबिक, कल्याण लॉ कॉलेज में वर्ष 2011-12 से 2024-25 तक बिना बार काउंसिल की अनुमति के 3 वर्षीय LLB कोर्स में दाखिले लिए जाते रहे, जो कि Rules of Legal Education, 2008 का सीधा उल्लंघन है। इस दौरान हर सत्र में 60-60 छात्रों की दो सेक्शन में प्रवेश दिया गया।
नियमों का उल्लंघन, फिर भी छात्रों के हित में राहत
BCI ने साफ कहा है कि यह मामला Chapter-III, Rule-14 के तहत गंभीर अनियमितता की श्रेणी में आता है, जिसमें न्यूनतम दो शैक्षणिक सत्रों के निलंबन का प्रावधान है।इसके बावजूद, छात्रों के भविष्य को देखते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2011-12 से 2024-25 तक की अवधि को “रेगुलराइज” करने का निर्णय लिया है।

2025-26 से दोबारा मिली अनुमति
BCI ने कल्याण लॉ कॉलेज को—
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए
- 3 वर्षीय LLB कोर्स
- दो सेक्शन (प्रत्येक में 60 छात्र)
चलाने की सशर्त अनुमति प्रदान की है।
होगी कभी भी निरीक्षण कार्रवाई
BCI ने साफ किया है कि—
- कॉलेज में सरप्राइज या नियमित निरीक्षण किया जा सकता है।
- फैकल्टी, सैलरी रजिस्टर, लाइब्रेरी, अटेंडेंस, मूट कोर्ट, क्लीनिक, एडमिशन रजिस्टर समेत सभी दस्तावेजों की जांच होगी।
- निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर भविष्य में अनुमति वापस भी ली जा सकती है।

6 महीने में देना होगा शपथपत्र
BCI ने कॉलेज को निर्देश दिए हैं कि 6 महीने के भीतर नोटरीकृत कंप्लायंस एफिडेविट (Annexure-C/A) साथ ही सभी नियमों के पालन के प्रमाण के साथ जमा करना अनिवार्य होगा।
विश्वविद्यालय से जुड़ा रहा कॉलेज
कल्याण लॉ कॉलेज पहले—
- पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर
- हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग
से संबद्ध रहा है।
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