
Chhattisgarh : बेडरूम में CCTV विवाद पहुंचा हाईकोर्ट, पत्नी ने लगाए उत्पीड़न और मारपीट के आरोप
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र का एक पारिवारिक विवाद अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। महासमुंद निवासी महिला ने आरोप लगाया है कि शादी के बाद पति ने अतिरिक्त पैसों की मांग शुरू की और उस पर मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया।

कमरे में चुपचाप लगवाया CCTV
महिला का आरोप है कि पति ने उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बेडरूम में बिना जानकारी के सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। विरोध करने पर मारपीट और घर से निकालने की धमकी दी गई।

पति का आरोप: अश्लील चैट और वीडियो कॉल
वहीं पति ने पत्नी पर अन्य पुरुषों के साथ अश्लील चैटिंग और न्यूड वीडियो कॉल करने का आरोप लगाया। इन आरोपों को साबित करने के लिए उसने बेडरूम के CCTV फुटेज को सीडी के रूप में कोर्ट में पेश किया।
फैमिली कोर्ट ने सबूत मानने से किया इनकार
महासमुंद फैमिली कोर्ट ने सीडी के साथ भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-B का प्रमाणपत्र नहीं होने के कारण फुटेज को सबूत मानने से इनकार कर दिया। साथ ही पति की तलाक याचिका खारिज कर दी।

हाईकोर्ट का अहम फैसला
हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के दोनों आदेश रद्द कर दिए। कोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट अधिनियम के तहत विवाद के प्रभावी निपटारे के लिए तकनीकी खामियों के बावजूद इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य स्वीकार किए जा सकते हैं।
नए सिरे से होगी सुनवाई
हाईकोर्ट ने CCTV फुटेज को रिकॉर्ड पर लेने, जिरह की अनुमति देने और दोनों मामलों की नए सिरे से सुनवाई कर जल्द निराकरण के निर्देश दिए हैं।
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