February 2, 2026
Balodabazar: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मनहरण नवरंगे को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

Balodabazar: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी मनहरण नवरंगे को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

Jan 26, 2026

एडिशनल सेशन कोर्ट ने सुनाई कठोर सजा
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार-भाटापारा जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में एडिशनल सेशन कोर्ट ने आरोपी को मानवता को शर्मसार करने वाले अपराध के लिए कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने मनहरण नवरंगे को दोषी करार देते हुए POCSO एक्ट के तहत 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे आर्थिक दंड भी लगाया गया है।

शादी का प्रलोभन देकर भगाया और किया अपराध
विशेष लोक अभियोजक भाटापारा संजय बाजपेयी ने बताया कि पीड़ित किशोरी के पिता ने 25 मार्च 2024 को थाना सुहेला में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी 15 वर्ष 8 माह की नाबालिग पुत्री 24 मार्च 2024 की शाम करीब 4:30 बजे घर से बिना बताए कहीं चली गई। रिपोर्ट के आधार पर POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

विवेचना के दौरान पुलिस ने 27 मार्च 2024 को पीड़िता को हिरमी तिराहा से आरोपी मनहरण नवरंगे के कब्जे से बरामद किया। पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि आरोपी उसे नाबालिग होने के बावजूद शादी का प्रलोभन देकर 24 मार्च को घर से भगा ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए।

गवाहों के बयान, जप्ती और गिरफ्तारी के बाद चालान पेश
पुलिस ने गवाहों के बयान दर्ज किए, आवश्यक जप्ती और मुलाहिजा कराया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया। पूर्ण विवेचना के बाद चालान माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी पाया गया।

सजा का विवरण
अपर सत्र न्यायाधीश सतीश कुमार जायसवाल की अदालत ने POCSO एक्ट की संबंधित धाराओं में 20 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का अर्थदंड लगाया। इसके अलावा धारा 363 में 3 वर्ष का कठोर कारावास और 100 रुपये का दंड, तथा धारा 366 में 5 वर्ष का कठोर कारावास और 500 रुपये का दंड सुनाया गया। कुल मिलाकर मुख्य सजा 20 वर्ष की कठोर कारावास है।

अभियोजन पक्ष ने मांगा था कठोर दंड
विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी ने अंतिम बहस में ऐसे गंभीर अपराध के लिए आरोपी को अधिकतम कठोर दंड देने का निवेदन किया था। कोर्ट ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए सख्त सजा सुनाई, जो समाज में नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी चेतावनी के रूप में देखी जा रही है।

 

👉 हमारे WhatsApp group से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇

https://chat.whatsapp.com/KoD8NZUKKtmFqIxvNmiCwx?mode=gi_t


Walkie Talkie News की शुरुआत हमने इस सोच के साथ की कि आपको हर खबर मिले सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग-लपेट के। डिजिटल दौर में जहाँ अफवाहें हवा से तेज़ फैलती हैं, वहाँ हमारा मकसद है—आप तक पहुँचे सिर्फ़ सच, वो भी रियल टाइम में। भिलाई-दुर्ग और आसपास की हर लोकल हलचल, हर अहम जानकारी अब आपकी उंगलियों की ज़द में है।
Editor: Saurabh Tiwari
Phone: 8839303956
Email: walkietalkiemynews@gmail.com
Office Address: Shop No. 25, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Durg, Chhattisgarh

© Copyright Walkie Talkie News 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix