
Raigarh में नशे पर पुलिस की सख्त कार्रवाई, नशीली कैप्सूल सप्लाई करने वाला युवक गिरफ्तार
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नशीले पदार्थों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। तमनार थाना पुलिस ने प्रतिबंधित दवाओं को नशे के रूप में युवाओं तक पहुंचाने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से बड़ी मात्रा में नशीली कैप्सूल, मोटरसाइकिल और मोबाइल फोन जब्त किया गया है। आरोपी को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार सोनी, अनिल कुमार विश्वकर्मा (साइबर सेल) और डीएसपी ट्रैफिक उत्तम प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में तमनार पुलिस सक्रिय थी। क्षेत्र में प्रतिबंधित दवाओं की चोरी-छिपे आपूर्ति की सूचनाएं मिल रही थीं। थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम को सतर्क निगरानी के निर्देश दिए गए थे। मुखबिरों को सक्रिय करने पर 22 जनवरी 2026 को महत्वपूर्ण जानकारी मिली कि एक व्यक्ति बिना नंबर प्लेट वाली बजाज पल्सर मोटरसाइकिल से अवैध नशीली कैप्सूल लेकर लैलूंगा से मिलूपारा की ओर जा रहा है।

घेराबंदी और गिरफ्तारी
सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मिलूपारा-कोड़केल मार्ग पर घेराबंदी कर दी। मुखबिर के बताए हुलिए के अनुसार बजाज पल्सर सवार व्यक्ति को रोका गया। पूछताछ में उसने अपना नाम निलमणी गुप्ता (पिता स्व. प्रेमलाल गुप्ता, उम्र 30 वर्ष, निवासी बिजना, थाना तमनार, जिला रायगढ़) बताया। एनडीपीएस एक्ट के प्रावधान बताकर तलाशी ली गई। मोटरसाइकिल के हैंडल में छिपाई प्लास्टिक पन्नी से प्रतिबंधित नशीली कैप्सूल बरामद हुईं।
बरामदगी और आरोपी का बयान
पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि कुल 36 पत्ते कैप्सूल में से 6 पत्ते उसके खुद के हैं, जबकि 30 पत्ते सुनील बेहरा (निवासी ग्राम लिबरा) के हैं। सुनील बेहरा ने लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम राजपुर निवासी विकास यादव के फोनपे खाते में 6000 रुपये भेजकर कैप्सूल मंगवाए थे। विकास यादव द्वारा उपलब्ध कराए जाने के बाद इन्हें बिक्री के लिए परिवहन किया जा रहा था।
जब्त सामान
पुलिस ने निलमणी गुप्ता के कब्जे से निम्नलिखित सामान जब्त किया:
- 36 पत्ते स्पास्मो प्रॉक्सीवॉन प्लस (प्रत्येक पत्ता में 8 कैप्सूल, कुल 288 कैप्सूल) – कीमत करीब 3,294 रुपये
- बिना नंबर वाली बजाज पल्सर एनएस 125 मोटरसाइकिल (चेसिस नंबर MD28728XXRCF48252) – कीमत करीब 95,000 रुपये
- एक मोटोरोला कंपनी का मोबाइल फोन – कीमत करीब 20,000 रुपये
कुल जब्ती की अनुमानित कीमत 1,18,284 रुपये है।
मामला दर्ज और जांच
थाना प्रभारी कमला पुसाम ने आरोपी निलमणी गुप्ता, सुनील बेहरा (ग्राम लिबरा) और सप्लायर विकास यादव (ग्राम राजपुर, थाना लैलूंगा) के खिलाफ अपराध क्रमांक 18/2026 धारा 21(C), 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आरोपी निलमणी गुप्ता को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। जांच जारी है।
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