
Durg : पुलिस की मनमानी पर हाईकोर्ट सख्त, 1 लाख का जुर्माना
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस की अवैध कार्रवाई पर कड़ा रुख अपनाते हुए होटल संचालक की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

बिना FIR जेल भेजा गया मालिक
मामला दुर्ग जिले के कोहका स्थित एक होटल से जुड़ा है, जहां पुलिस ने बिना एफआईआर दर्ज किए होटल मालिक आकाश कुमार साहू को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
होटल में जबरन घुसने का आरोप
याचिका के अनुसार पुलिस ने बिना महिला पुलिस के होटल के कमरे में जबरन प्रवेश किया, वहां ठहरे महिला-पुरुष को बाहर निकाला और स्टाफ के साथ दुर्व्यवहार किया।
गुमशुदा लड़की की तलाश का दावा
पुलिस का कहना था कि वह गुमशुदा लड़की की तलाश में होटल पहुंची थी और होटल संचालक ने सरकारी काम में बाधा डाली, जिसके चलते कार्रवाई की गई।
अनुच्छेद 21 का उल्लंघन
हाईकोर्ट ने माना कि बिना ठोस आधार और एफआईआर के गिरफ्तारी करना व्यक्ति की गरिमा और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जो अनुच्छेद 21 के खिलाफ है।
SDM की भूमिका पर भी सवाल
कोर्ट ने एसडीएम की भूमिका पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट को न्यायिक प्रहरी की तरह काम करना चाहिए था, न कि पुलिस रिपोर्ट पर आंख मूंदकर मुहर लगानी चाहिए थी।

सरकार को 4 हफ्ते में भुगतान का आदेश
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर पीड़ित को 1 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। साथ ही दोषी पुलिस अधिकारियों के वेतन से राशि वसूलने की छूट भी दी गई है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



