March 5, 2026
Dhamtari: जिला बदर आरोपी सागर ढीमर चाकू लहराते गिरफ्तार

Dhamtari: जिला बदर आरोपी सागर ढीमर चाकू लहराते गिरफ्तार

Jan 23, 2026

बिना अनुमति जिले में घुसकर फैला रहा था दहशत, पुलिस ने भेजा जेल
धमतरी जिले में कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में जिला बदर एवं आदतन अपराधी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी को धमतरी पुलिस ने रंगे हाथ चाकू लहराते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना किसी वैध अनुमति के जिले में प्रवेश कर आम नागरिकों में दहशत फैलाने का प्रयास कर रहा था।

मुखबिर की सूचना पर त्वरित कार्रवाई
एसपी धमतरी के निर्देशानुसार थाना सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिला बदर आरोपी सागर ढीमर मकई चौक के पास सेन समाज भवन के पीछे हाथ में धारदार काले रंग का चाकू लेकर राहगीरों को डराने-धमकाने का प्रयास कर रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची।

भागने की कोशिश, घेराबंदी कर पकड़ा
पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर गवाहों की मौजूदगी में उसे धर दबोचा। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से एक धारदार चाकू बरामद किया गया।

जिला बदर आदेश का उल्लंघन
पूछताछ में यह स्पष्ट हुआ कि जिला दंडाधिकारी धमतरी के आदेशानुसार आरोपी को जिले में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। इसके बावजूद वह धमतरी में घूमकर भय का माहौल बना रहा था, जो छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 एवं आर्म्स एक्ट का सीधा उल्लंघन है।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने अप.क्र. 28/2026 के तहत धारा 223 बीएनएस, छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 15, 25, 27 एवं आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

आदतन अपराधी है आरोपी
गिरफ्तार आरोपी सागर ढीमर उर्फ विक्की गिड्डी, पिता गंगाधर ढीमर, उम्र 23 वर्ष, निवासी नयापारा वार्ड, धमतरी, पूर्व से ही आदतन अपराधी है। इसके खिलाफ थाना सिटी कोतवाली में मारपीट, लूट, जानलेवा हमला और हत्या जैसे कई गंभीर अपराध दर्ज हैं।

लंबा आपराधिक इतिहास
आरोपी के विरुद्ध दर्ज प्रमुख प्रकरणों में—

  • अप.क्र. 506/2018 – धारा 294, 323, 506, 34 भादवि
  • अप.क्र. 495/2020 एवं 505/2020 – धारा 394 भादवि
  • अप.क्र. 143/2022 – धारा 294, 324 भादवि
  • अप.क्र. 196/2022 – धारा 302, 147, 149 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट
  • अप.क्र. 168/2024 – धारा 294, 323, 506 भादवि
  • अप.क्र. 353/2023 – धारा 294, 323, 506, 34 भादवि
    शामिल हैं।

 

👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇

https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V


Walkie Talkie News की शुरुआत हमने इस सोच के साथ की कि आपको हर खबर मिले सबसे पहले, सबसे सटीक और बिना किसी लाग-लपेट के। डिजिटल दौर में जहाँ अफवाहें हवा से तेज़ फैलती हैं, वहाँ हमारा मकसद है—आप तक पहुँचे सिर्फ़ सच, वो भी रियल टाइम में। भिलाई-दुर्ग और आसपास की हर लोकल हलचल, हर अहम जानकारी अब आपकी उंगलियों की ज़द में है।
Editor: Saurabh Tiwari
Phone: 8839303956
Email: walkietalkiemynews@gmail.com
Office Address: Shop No. 25, Aakash Ganga, Supela, Bhilai, Durg, Chhattisgarh

© Copyright Walkie Talkie News 2025 | All Rights Reserved | Made in India by MediaFlix