
Raigarh: शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक दिल दहला देने वाले मामले में न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाया है। शादी का झांसा देकर नाबालिग लड़की के साथ बार-बार दुष्कर्म करने के दोषी कार्तिक जायसवाल (25) को अतिरिक्त सत्र न्यायालय (एफटीएससी) के न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने दोषी करार देते हुए 20 वर्ष का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपये का अर्थदंड सुनाया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त 4 माह का सश्रम कारावास भी भुगतना होगा।
दो साल से देता रहा शादी का लालच
मामला खरसिया थाना क्षेत्र का है। पीड़िता ने 7 दिसंबर 2024 को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के अनुसार, मोहल्ले में रहने वाला आरोपी कार्तिक जायसवाल पिछले दो साल से पीड़िता को पसंद करने और शादी करने का झांसा देता रहा। वह लगातार उसे बहला-फुसलाता था।

जुलाई 2024 में घर ले जाकर किया दुष्कर्म
जुलाई 2024 की एक रात करीब 12 बजे आरोपी ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने घर ले जाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए। इसके बाद पीड़िता अपने परिवार के साथ कोरबा चली गई, लेकिन वहां भी आरोपी ने उसके माता-पिता के काम पर जाने के बाद उससे जबरन संबंध बनाए। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई।
शादी से इनकार, फिर दर्ज हुई FIR
जब पीड़िता ने आरोपी से शादी की बात की, तो उसने साफ इनकार कर दिया। इससे आहत होकर पीड़िता ने खरसिया थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 64(2)(एम) और 65(1) के तहत मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
कोर्ट में मजबूत पैरवी, दोषसिद्धि
अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने मामले की पैरवी की। लंबी सुनवाई के बाद न्यायाधीश देवेन्द्र साहू ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। यह फैसला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कोर्ट की सख्ती को दर्शाता है।
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