
Dantewada : भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता गिरफ्तार
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में भाजपा जिला अध्यक्ष संतोष गुप्ता को पुलिस ने मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार किया है। उन्हें करीब डेढ़ घंटे तक गीदम थाना में रखा गया, जिसके बाद मुचलके पर रिहा कर दिया गया। यह कार्रवाई गीदम के सर्राफा व्यापारी चांडकमल सोनी की शिकायत के आधार पर की गई है।

व्यापारी चांडकमल सोनी भी गिरफ्तार, दोनों को मिली जमानत
संतोष गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने व्यापारी चांडकमल सोनी को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद मुचलके पर छोड़ दिया है। संतोष गुप्ता की गिरफ्तारी 18 जनवरी को हुई थी, जबकि चांडकमल सोनी को 20 जनवरी को गिरफ्तार किया गया।
मारपीट को लेकर एक-दूसरे पर आरोप
मामले में सर्राफा व्यापारी चांडकमल सोनी ने आरोप लगाया कि संतोष गुप्ता ने उन्हें अपने घर में बुलाकर मारपीट की। वहीं, संतोष गुप्ता ने इन आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि चांडकमल सोनी उनके घर में घुस आए थे और उनके साथ हाथापाई की।
13 जनवरी को दर्ज हुई थी काउंटर FIR
दोनों पक्षों के आवेदन और प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने 13 जनवरी को मारपीट के मामले में काउंटर FIR दर्ज की थी। पुलिस का कहना है कि जांच के दौरान दोनों पक्षों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की गई है।
पुलिस अधिकारियों का बयान
दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने कहा कि दोनों पक्षों पर नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की गई है और आगे की प्रक्रिया जारी है। वहीं, गीदम थाना प्रभारी विजय पटेल ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोनों को मुचलके पर रिहा किया गया है और जल्द ही कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा।

किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
1.BNS की धारा 115(2) – जानबूझकर चोट पहुंचाने का मामला। इसमें पीड़ित की शिकायत, मेडिकल जांच (MLC) और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जाती है।
2.BNS की धारा 351(2) – गंभीर आपराधिक धमकी का मामला। इसमें कॉल रिकॉर्ड, मैसेज और गवाहों जैसे सबूतों की जांच होती है।
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