February 1, 2026
Bilaspur: अवैध OYO होटल का भंडाफोड़, नगर निगम ने तीन मंजिला भवन को किया सील

Bilaspur: अवैध OYO होटल का भंडाफोड़, नगर निगम ने तीन मंजिला भवन को किया सील

Jan 20, 2026

रिहायशी इलाके में संदिग्ध गतिविधियों से परेशान थे स्थानीय, महिलाओं-बच्चों की सुरक्षा को खतरा
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक रिहायशी इलाके में बिना किसी अनुमति के संचालित अवैध OYO होटल का मामला सामने आया है। स्थानीय निवासियों की लगातार शिकायतों और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के बाद नगर निगम ने सोमवार को त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन मंजिला भवन को सील कर दिया। इस कार्रवाई से क्षेत्रवासियों ने राहत की सांस ली है और नगर निगम की तारीफ की है।

सरकंडा थाना क्षेत्र में हुआ खुलासा
यह मामला सरकंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवनंदन नगर का है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम को लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि रिहायशी क्षेत्र में OYO होटल के नाम पर व्यावसायिक गतिविधियां चल रही हैं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि होटल में आए दिन संदिग्ध युवक-युवतियों का आना-जाना लगा रहता है, जिससे मोहल्ले का सामाजिक वातावरण पूरी तरह खराब हो गया है।

स्थानीय महिलाओं और युवतियों ने भी असुरक्षा की भावना जताई और कहा कि वे इस रास्ते से गुजरते समय डर महसूस करती हैं। देर रात तक बाहरी लोगों की आवाजाही, शोर-शराबा और अन्य अनुशासनहीन गतिविधियां आम हो गई थीं।

निरीक्षण में सामने आया नियमों का उल्लंघन
नगर निगम आयुक्त के निर्देश पर भवन शाखा की टीम ने मौके पर पहुंचकर गहन जांच की। जांच में पाया गया कि भवन का नक्शा केवल रिहायशी उपयोग के लिए स्वीकृत था, लेकिन इसे होटल के रूप में परिवर्तित कर व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था।

इसके लिए न तो नगर निगम से कोई अनुमति ली गई थी और न ही भूमि उपयोग परिवर्तन (लैंड यूज चेंज) की कोई प्रक्रिया पूरी की गई थी। होटल का संचालन अंकित सिंह द्वारा किया जा रहा था।

सीलिंग के दौरान मौजूद रहे अधिकारी
नगर निगम की टीम ने सोमवार को भवन को पूरी तरह सील कर दिया। सीलिंग के दौरान निगम के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे ताकि कोई अव्यवस्था न हो। भवन में लगे OYO होटल के बोर्ड और अन्य संकेत भी हटाए गए।

नगर निगम का सख्त रुख
नगर निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि शहर में बिना अनुमति के निर्माण और नियम-विरुद्ध संचालित व्यवसायों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ न केवल सीलिंग, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

 

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