
सगे भाई की हत्या का आरोपी आजीवन कारावास से दंडित
रायगढ़ कोर्ट का बड़ा फैसला, पुलिस को मिली न्यायिक सफलता
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक बड़ा न्यायिक फैसला सामने आया है। थाना जूटमिल क्षेत्र के बहुचर्चित हत्या प्रकरण में अदालत ने सगे छोटे भाई की निर्मम हत्या करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 16 जनवरी 2026 को माननीय सत्र न्यायाधीश जितेन्द्र कुमार जैन ने सुनाया।
आरोपी सुनील कुमार दास को कठोर दंड
न्यायालय ने आरोपी सुनील कुमार दास, पिता पंचराम महंत, उम्र 28 वर्ष, निवासी तरकेला जूटमिल को अपने सगे छोटे भाई निर्मल दास की हत्या का दोषी पाया। कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास तथा 50 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

पांचवें गंभीर अपराध में पुलिस को मिली सफलता
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल की मंशा के अनुरूप गंभीर अपराधों में आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की दिशा में रायगढ़ पुलिस को यह लगातार पांचवीं बड़ी न्यायिक सफलता मिली है। इस फैसले को पुलिस की सटीक विवेचना और प्रभावी पैरवी का परिणाम माना जा रहा है।
उप निरीक्षक गिरधारी साव की सटीक विवेचना
इस प्रकरण की विवेचना तत्कालीन थाना जूटमिल में पदस्थ उप निरीक्षक गिरधारी साव द्वारा की गई थी। उनकी गहन, तथ्यपरक और सटीक जांच के चलते अभियोजन पक्ष मजबूत साक्ष्य प्रस्तुत करने में सफल रहा।
लोक अभियोजक की प्रभावशाली पैरवी
अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक पी.एन. गुप्ता ने प्रभावशाली ढंग से मामले की पैरवी की। साक्ष्यों, गवाहों और तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी करार दिया।
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