
केरेगांव हत्याकांड का फैसला: शराब के नशे में युवक की हत्या, तीनों आरोपियों को उम्रकैद
धमतरी। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित केरेगांव हत्याकांड में न्यायालय का बड़ा फैसला सामने आया है। प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय, धमतरी ने पीकअप चालक पंकज ध्रुव की निर्मम हत्या के मामले में तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और प्रत्येक पर 1000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामूली विवाद बना हत्या की वजह
यह सनसनीखेज वारदात 29 मई 2024 की रात केरेगांव थाना क्षेत्र में हुई थी। जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में मामूली विवाद के बाद गुस्से में आ गए और धारदार चाकू से हमला कर पंकज ध्रुव की हत्या कर दी।

वैज्ञानिक जांच से खुला पूरा मामला
मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन थाना प्रभारी सउनि. प्रदीप सिंह के नेतृत्व में केरेगांव पुलिस और सायबर टीम ने त्वरित व सघन विवेचना शुरू की।
CCTV फुटेज
तकनीकी साक्ष्य
मुखबिर सूचना
प्रत्यक्षदर्शी गवाह
के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपराध स्वीकार किया, जिसके बाद चाकू, मोटरसाइकिल और घटना के समय पहने कपड़े विधिवत जब्त किए गए। पुलिस की निष्पक्ष, साक्ष्य-आधारित और मजबूत विवेचना के चलते न्यायालय ने तीनों आरोपियों को धारा 302, 34 और 201 भादवि के तहत दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
दोषी आरोपी
1️⃣ चन्द्रेश देवदास (19 वर्ष)
2️⃣ हरीश साहू (23 वर्ष)
3️⃣ रोशन यादव (21 वर्ष)
(तीनों निवासी नयापारा गोकुलपुर, थाना धमतरी, जिला धमतरी)
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