
सिटी कोतवाली पुलिस की सख्त कार्रवाई, 6 नशा तस्करों को 10-10 साल की सजा
रायपुर पुलिस की सिटी कोतवाली थाना टीम ने नारकोटिक एक्ट के तहत दर्ज एक प्रकरण में उत्कृष्ट विवेचना करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट ने गांजा तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को दोषी पाते हुए 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

कालीबाड़ी चौक से हुई थी गांजा तस्करी की शुरुआत
दिनांक 7 दिसंबर 2024 को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कालीबाड़ी चौक के पास पुलिस ने तीन आरोपियों गणेश बागर्ती, विक्रम शाह एवं अनिल उर्फ अली झुल्फेकार को 2 किलोग्राम गांजा और एक मोबाइल फोन के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि गांजा उन्हें रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी एवं प्रियवंत कुम्हार से प्राप्त हुआ था।
पूछताछ में सामने आए अन्य आरोपी, सभी गिरफ्तार
प्रकरण में सामने आए तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रवि साहू, संजय उर्फ लेण्डी एवं प्रियवंत कुम्हार को भी गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के विरुद्ध थाना सिटी कोतवाली में अपराध क्रमांक 337/24 धारा 20(B)(ii)(B) नारकोटिक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।
उत्कृष्ट विवेचना के बाद न्यायालय में प्रस्तुत हुआ चालान
सिटी कोतवाली पुलिस द्वारा मामले की गहन जांच एवं साक्ष्य संकलन कर विवेचना पूर्ण की गई। इसके बाद आरोपियों के विरुद्ध चालान माननीय विशेष न्यायालय एनडीपीएस एक्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय ने माना अपराध सिद्ध, सुनाई कठोर सजा
माननीय विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट श्रीमती किरण थवाईत ने मामले के साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए सभी 6 आरोपियों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया।

सजा पाने वाले आरोपी
1.गणेश बागर्ती (28 वर्ष), निवासी कालीबाड़ी, थाना कोतवाली, रायपुर
2.विक्रम शाह (29 वर्ष), निवासी पेड्रामल, थाना साईतला, जिला बलांगीर, ओडिशा
3.अनिल उर्फ अली झुल्फेकार (23 वर्ष), निवासी कालीबाड़ी चौक, थाना कोतवाली, रायपुर
4.रवि साहू (40 वर्ष), निवासी गांधी नगर, कालीबाड़ी चौक के पास, रायपुर
5.संजय उर्फ लेण्डी झुल्फेकर (27 वर्ष), निवासी सुलभ के पीछे, गांधी नगर, रायपुर
6.प्रियवंत कुम्हार (27 वर्ष), निवासी कुम्हार पदर, थाना तुसरा, जिला बलांगीर, ओडिशा
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