
Durg में जमीन सौदे में धोखाधड़ी: कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुई FIR
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में एक चार साल पुराने जमीन सौदे में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। सिटी कोतवाली पुलिस ने कोर्ट के निर्देश पर आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला मौजा बघेरा स्थित जमीन से जुड़ा है, जहां खरीदार को पूरी रकम देने के बावजूद रजिस्ट्री नहीं कराई गई।
परिवादी ने कोर्ट में की शिकायत
परिवादी बालकृष्ण स्वर्णकार (38 वर्ष), निवासी गया नगर, वार्ड क्रमांक-4, दुर्ग ने न्यायालय में शिकायत दर्ज की। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी राजूलाल (55 वर्ष), निवासी कन्हैयापुरी चौक, कसारीडीह ने मौजा बघेरा, वार्ड क्रमांक-56, खसरा नंबर 323/107 (रकबा 2500 वर्गफुट) की जमीन 6 लाख रुपये में बेचने का सौदा तय किया।

8 जनवरी 2021 को जिला न्यायालय परिसर में नोटरी के समक्ष बिक्री इकरारनामा और आम मुख्त्यारनामा निष्पादित किया गया। परिवादी ने पहले 2 लाख रुपये (1.95 लाख चेक + 5 हजार कैश) बयाना दिए। कोविड के बहाने रजिस्ट्री टाली गई, फिर जनवरी 2023 में शेष 4 लाख रुपये दो चेक से दिए गए।
धोखाधड़ी का खुलासा
रजिस्ट्री के लिए दस्तावेज उप पंजीयक कार्यालय में जमा करने पर आरोपी ने आपत्ति दर्ज की कि जमीन बेची नहीं, सिर्फ गिरवी रखी थी। इससे रजिस्ट्री रुक गई और मुख्त्यारनामा निष्प्रभावी हो गया।
कोर्ट ने दिया FIR दर्ज करने का आदेश
परिवादी के कोर्ट में आवेदन पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी रवि कुमार महोबिया ने प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध मानते हुए CrPC धारा 156(3) के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला दिया गया।
FIR में लगे धाराएं
सिटी कोतवाली दुर्ग में आरोपी राजूलाल के खिलाफ IPC धारा 420 (धोखाधड़ी), 416 (छलपूर्वक प्रतिरूपण) और 34 (सामूहिक आशय) के तहत FIR दर्ज की गई। जांच शुरू हो चुकी है।
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