
Supreme Court का बड़ा फैसला, कहा- कुत्ते ने काटा तो राज्य सरकार देगी मुआवजा
नई दिल्ली। देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के हमलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है कि कुत्ते के काटने से अगर कोई व्यक्ति घायल होता है या उसकी मौत होती है, तो राज्य सरकार मुआवजा देने की जिम्मेदार होगी। कोर्ट ने विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों के मामलों में सरकारों को चेतावनी दी है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
SC की दो टूक: भावुकता कुत्तों के लिए नहीं, इंसानों के लिए भी हो
सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा “कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोग जिम्मेदारी लें। अगर इतना ही प्यार है तो उन्हें अपने घर में रखें, सड़कों पर क्यों छोड़ा जाए?” कोर्ट ने यह भी कहा कि आवारा कुत्तों के कारण आम नागरिकों का डर के साये में जीना स्वीकार्य नहीं है।

सार्वजनिक जगहों से हटेंगे आवारा कुत्ते
सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिए आदेश को दोहराते हुए कहा कि
- स्कूल
- अस्पताल
- बस स्टैंड
- रेलवे स्टेशन
- स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
जैसी सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाना अनिवार्य है। इन स्थानों पर कुत्तों की एंट्री पर सख्त रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्य सरकारों पर बढ़ेगी जिम्मेदारी
कोर्ट के इस फैसले के बाद अब डॉग बाइट के मामलों में इलाज, मुआवजा और सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों और नगर निकायों पर होगी। लापरवाही सामने आने पर संबंधित विभागों पर कार्रवाई भी हो सकती है।
👉 हमारे WhatsApp channel से जुड़ने के लिए दिए गए लिंक पर क्लिक करें👇👇
https://whatsapp.com/channel/0029VbALQC677qVNwdR5Le3V



