
PNB बैंक धोखाधड़ी मामले में तीन दोषियों को सजा
सीबीआई विशेष अदालत ने 4 करोड़ की धोखाधड़ी में पूर्व बैंक अधिकारी और पैनल वकील को भेजा जेल
दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की जोर बाग शाखा से जुड़े करीब 4 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने दो पूर्व बैंक अधिकारियों और एक पैनल एडवोकेट को दोषी करार देते हुए उन्हें अलग-अलग अवधि की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पूर्व बैंक अधिकारियों को 3-3 साल की सजा
सीबीआई विशेष अदालत ने तत्कालीन चीफ मैनेजर एवं ब्रांच हेड कुलविंदर कौर जौहर और तत्कालीन सीनियर मैनेजर रंजीव सुनेजा को तीन-तीन वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों दोषियों पर 75-75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

पैनल एडवोकेट को ढाई साल की कैद
मामले में बैंक के पैनल एडवोकेट नरेंद्र सिंह परिहार को भी दोषी ठहराया गया है। अदालत ने उन्हें ढाई साल की कैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला
यह मामला पीएनबी की जोर बाग शाखा से जुड़े बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है, जिसमें नियमों की अनदेखी कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ों रुपये के ऋण स्वीकृत किए गए थे। जांच में सामने आया कि बैंक अधिकारियों और पैनल वकील की मिलीभगत से यह घोटाला अंजाम दिया गया।
सीबीआई की जांच में उजागर हुई साजिश
सीबीआई की जांच के दौरान आरोपियों की भूमिका स्पष्ट हुई, जिसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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