
Balodabazar: नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को आजीवन कारावास
भाटापारा न्यायालय का सख्त फैसला, रिपोर्ट करने पर दी थी जान से मारने की धमकी
बलौबाजार। छत्तीसगढ़ के बलौबाजार जिले के भाटापारा शहर थाना क्षेत्र में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म के जघन्य मामले में न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने आरोपी पिता विष्णु पवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला भाटापारा के ईश्वरी प्रसाद धुरंधर वार्ड से जुड़ा हुआ है।

9 वर्षीय बेटी के साथ किया दैहिक शोषण
विशेष लोक अभियोजक संजय बाजपेयी के अनुसार, आरोपी विष्णु पवार पर अपनी 9 वर्षीय पुत्री के साथ दैहिक शोषण करने का आरोप सिद्ध हुआ है। यह घटना 26 अप्रैल 2023 की है, जब आरोपी ने बच्ची को अकेला पाकर इस अमानवीय अपराध को अंजाम दिया।
मां ने दर्ज कराई थी शिकायत
पीड़िता की मां ने 14 सितंबर 2023 को भाटापारा थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह अपने पति और बच्चों के साथ मायके में रह रही थीं। इसी दौरान आरोपी ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया ।
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