
थाईलैंड में बिना डॉक्टर की पर्ची के गांजा बेचने पर रोक हो सकती हैं एक साल की जेल
बैंकॉक, 27 जून
थाईलैंड ने अब बिना डॉक्टर की पर्ची के गांजा बेचने पर रोक लगानी शुरू कर दी है। यह फैसला उस ऐतिहासिक निर्णय के तीन साल बाद आया है जब थाईलैंड एशिया का पहला देश बना था जिसने गांजा को अपराध की श्रेणी से बाहर कर वैध किया था।

यह नया आदेश थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्री सोमसक थेपसुतिन द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में हस्ताक्षरित किया गया था और गुरुवार को लागू हुआ, जब इसे रॉयल गजट में प्रकाशित किया गया। इसके तहत दुकानों को बिना डॉक्टर की पर्ची के ग्राहकों को गांजा बेचने से मना किया गया है और गांजा की कलियों को नियंत्रित औषधीय वनस्पति के रूप में पुनः वर्गीकृत किया गया है।
आदेश के अनुसार, इसका उल्लंघन करने पर अधिकतम एक साल की जेल और 20,000 बाथ (लगभग 614 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना हो सकता है।

थाई पारंपरिक और वैकल्पिक चिकित्सा विभाग, जो गांजा से संबंधित नियमों को लागू करने का कार्य देखता है, ने शुक्रवार को देशभर के अधिकारियों के साथ बैठक कर इस बदलाव की तैयारी की।
गौरतलब है कि 2022 में गांजा को वैध करने से थाईलैंड के पर्यटन और कृषि उद्योग को काफी बढ़ावा मिला था, और हजारों दुकानें खुल गई थीं।
हालांकि, हाल के समय में देश में इस पर आलोचना भी हुई है, खासकर इस बात को लेकर कि उचित नियमों की कमी के कारण गांजा बच्चों के लिए भी आसानी से उपलब्ध हो गया, जिससे नशे की लत की घटनाएं बढ़ीं।
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