
Raigarh कोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को सुनाई 20 साल की कठोर सजा
रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई है। आरोपी ने 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर घर से भगा लिया था और उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। यह घटना जून 2024 की है।
घटना का विवरण
जूटमिल थाना क्षेत्र के ग्राम बड़े सीपत की रहने वाली 16 साल की नाबालिग किशोरी को आरोपी चंद्रभूषण बरैठ उर्फ चुन्नू बरैठ (22 वर्ष) ने बहला-फुसलाकर 8 जून 2024 की रात में घर से भगा लिया। आरोपी ने उसे बाइक पर बिठाकर ले गया और बाद में ट्रेन से तेलंगाना के सिकंदराबाद ले जाकर वहां कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया।

9 जून की रात को आरोपी पीड़िता को घर के पास छोड़कर भाग गया था, लेकिन बाद में दोनों सिकंदराबाद चले गए। पीड़िता के पिता ने बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई शुरू की।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई और गिरफ्तारी
पुलिस को सूचना मिलते ही जांच टीम ने सक्रियता दिखाई और तेलंगाना पुलिस की मदद से सिकंदराबाद से आरोपी चंद्रभूषण बरैठ को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पीड़िता को भी सुरक्षित बरामद किया गया। आरोपी को 1 जुलाई 2024 को जूटमिल थाना लाया गया और न्यायालय में पेश किया गया।
न्यायालय का फैसला
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (FTSC POCSO) देवेन्द्र साहू की अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को IPC की धारा 376 तथा POCSO अधिनियम की धारा 4 और 6 के तहत दोषी ठहराया।
सजा के मुख्य बिंदु:
- 20 साल का कठोर कारावास
- 5,500 रुपये का अर्थदंड
जुर्माना न चुकाने पर अतिरिक्त 4 महीने की कैद
अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने मामले की पैरवी की, जबकि पीड़िता का बयान महिला पुलिस अधिकारी ने दर्ज किया था।
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